भोपाल।  राज्य सरकार अब प्रदेश में बिना अनुमति किए गए अवैध निर्माणों को जमीन के बाजार मूल्य का दस से पंद्रह प्रतिशत शुल्क लेकर वैध करेगी। वहीं दस से तीस फीसदी तक अधिक निर्माण को वैध कराने अब टीडीआर (हस्तांतरणीय विकास अधिकार) के जरिए ही वैध कराए जा सकेंगे। तीस फीसदी से अधिक निर्माण को वैध नहीं कराया जा सकेगा। प्रदेश में भवन निर्माण के लिए तय एफएआर, एमओएस और ग्राउंड कवरेज में एफएआर की अनुमति से दस प्रतिशत तक अधिक निर्माण पर पहले बिना अनुमति निर्मित क्षेत्र के लिए जमीन के बाजार मूल्य की दर का पांच प्रतिशत शुल्क का दंड लगाकर इस निर्माण को वैध किया जा सकता था।

अब इसमें आवासीय , धार्मिक , शैक्षणिक, स्वास्थ्य के लिए उपयोग की जाने वाली जमीन पर दस प्रतिशत और वाणिज्यिक, व्यापार, औद्योगिक, सिनेमाघर, होटल अथवा मिश्रित उपयोग के लिए  बाजार मूल्य का पंद्रह प्रतिशत शुल्क जमा कराना होगा।  एफएआर, एमओएस तथा ग्राउंउ क्वरेज की तय सीमा से तीस प्रतिशत तक किए गए अवैध निर्माण भी अब वैध हो सकेंगे। लेकिन इसके लिए भूमि स्वामी को किसी अन्य व्यक्ति जिसे उसकी जमीन अधिग्रहण के बदले टीडीआर दिए गए हो तो उसे खरीदकर उसके जरिए इस निर्माण को वैध कराया जा सकेगा। तीस फीसदी से अधिक निर्माण तोड़ने के बाद ही शेष निर्माण को वैध किया जा सकेगा।

ऐसे होगा अनुमानित शुल्क
राज्य सरकार ने मध्यप्रदेश नगर पालिका अनुज्ञा के बिना भवनों के संनिर्माण के अपराधों का प्रशमन शुल्क एवं शर्ते नियम में इसके लिए संशोधन कर दिया है। इसके तहत अब आवासीय, सामाजिक, धार्मिक, शैक्षणिक या स्वास्थ्य के लिए उपयोग किए जाने वाले भवनों को एफएआर, एमओएस तथ ग्राउंड कवरेज के लिए तय सीमा तक के उल्लंघन के लिए निर्मित क्षेत्र हेतु अनुमति शुल्क का पांच गुना राशि देना होगा। व्यावसायिक उपयोग, सिनेमा गृह, होटल अथवा मिश्रित उपयोग वाले भवनों में तय सीमा तक के उल्लंधन के लिए निर्मित क्षेत्र हेतु अनुमति शुल्क का छह गुना  राशि  शुल्क देना होगा।

ऊंचाई की सीमा के तय मानक
अवैध निर्माण को वैध करने के लिए जुर्माना भूखंड पर अनुमति योग्य भवन की ऊंचाई की सीमा तक निर्माण पर ही लगाया जाएगा। सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना संपूर्ण भवन का निर्माण किया गया है तो इसमें उल्लेखित शुल्क तय सीमा तक निर्मित क्षेत्र के लिए देय होगा और अनाधिकृत निर्माण के लिए जो अनुमति योग्य एफएआर से अधिक है और तीस प्रतिशत की अधिकतम सीमा तक अनाधिकृत निर्माण  है तो उसपर शुल्क लगाकर उसे वैध किया जाएगा। अनाधिकृत निर्माण अनुमति योग्य एफएआर से तीस प्रतिशत से अधिक है तो अतिरिक्त अनाधिकृत निर्माण को हटाने के बाद ही जुर्माना लगाकर शेष निर्माण को वैध किया जा सकेगा। अनाधिकृत कॉलोनियों में किए गए अनाधिकृत निर्माण विकास शुल्क जमा कराने के प्रमाण प्रस्तुत करने के बाद ही शुल्क देकर वैध किए जा सकेंगे।

ये निर्माण वैध नहीं हो सकेंगे
ऐसे भवनों के निर्माण पर जुर्माना लगाकर उन्हें वैध नहीं किया जा सकेगा जो बिना अनुमति या दी गईअनुमति के उल्लंघन करते हुए बनाए गए है और उनसे नियमित भवन पंक्ति प्रभावित होती है। अथवा ऐसे निर्माण राज्य सरकार द्वारा पर्वतीय स्थल या पर्यटन महत्व के स्थल  पर किए गए है। ऐसा निर्माण वाहनों की पार्किंग के लिए तय क्षेत्र में हुआ है। ऐसा निर्माण से यदि सड़क की सीमाओं में या सार्वजनिक सड़क की रुपरेखा प्रभावित होती है। इसके अलावा जल निकायों के लिए तय क्षेत्र, नदी किनारे से पंद्रह मीटर के भीतर  या ऐसी अतिरिक्त दूरी के भीतर आता है जो संबंधित नगर के मास्टर प्लान में तय हो। इसके अलावा किसी नाले, जलप्रवाह के क्षेत्र में निर्मित हो और ऐसा निर्माण हो जिससे अग्नि सुरक्षा प्रभवित होती है तो ऐसे अनाधिकृत निर्माण वैध नहीं किए जा सकेंगे।