इंदौर। मध्य प्रदेश के बहुचर्चित हनीट्रैप मामले में मंगलवार को हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने तीनों महिला आरोपियों श्वेता विजय जैन, श्वेता स्वप्निल जैन और मोनिका को जमानत दे दी। ये तीनों करीब दो साल से जेल में बंद थी। जिन्हें 50-50 हजार रुपए के मुचलके पर जमानत दी गई है। सिंतबर 2019 में अश्लील वीडियो बनाकर वायरल करने के नाम पर ब्लैकमेल के आरोप में पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार किया था। इस मामले में आरती दयाल अभी जेल में है।
हनीट्रैप मामले में पिछले दो साल से जेल में बंद चारों आरोपियों ने हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी, जिस पर मंगलवार को कोर्ट ने सुनवाई की। कोर्ट ने महिला आरोपी श्वेता विजय जैन, श्वेता स्वप्निल जैन और मोनिका को जमानत दे दी। तीनों को 50-50 हजार रुपए के मुचलके पर रिहा किया गया। हाईकोर्ट अधिवक्ता ने बताया कि मामले में जेल में बंद आरोपियों ने ये कहते हुए हाईकोर्ट में जमानत याचिका लगाई थी कि केस निस्तारण में लंबा वक्त लग सकता है और पुलिस मामले की जांच पूरी कर चुकी है। ऐसे में सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए उन्हें जमानत पर रिहा किया जाए।
दरअसल, सितंबर 2019 में इंदौर नगर निगम के तत्कालीन सिटी इंजीनियर हरभजन सिंह ने पुलिस में हनीट्रैप की शिकायत की थी। उनका कहना था कि महिलाओं का एक गिरोह अश्लील वीडियो बनाकर उसे वायरल करने की धमकी देते हुए उन्हें ब्लैकमेल कर रहा है। इसके बाद पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए मामले का खुलासा किया था और तीन महिलाओं समेत अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया था। बाद में मामले में आरोपी आरती दयाल को छतरपुर से गिरफ्तार किया गया था।