ग्वालियर। भ्रष्टाचार और आर्थिक गड़बडियों में धडाधड़ कार्रवाई कर रही ईओडब्ल्यू (आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो ) ग्वालियर ने दो करोड रूपये से अधिक भुगतान की गड़बड़ी के मामले में ५ से अधिक लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। इसमें मप्र राज्य कृषि बोर्ड के तत्कालीन मुख्यअभियंता अशोक कुमार शर्मा के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है। 

ईओडब्ल्यू के पुलिस अधीक्षक अमित सिंह के अनुसार मप्र राज्य कृषि बोर्ड के अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ईओडब्ल्यू पुलिस अधीक्षक अमित सिंह ने बताया कि आवेदक शिवराम शर्मा निवासी बडोरी द्वारा कृषि उपज मंडी समिति श्योपुर के नवीन मंडी प्रांगण जैदा में भारत सरकार की कृषि विपणन योजनातर्गत स्वीकृत सात निर्माण कार्यों की निविदाओं में हेराफेरी कर ठेकेदार को २.०६ करोड का अधिक भुगतान कर आर्थिक अनियमितता एवं भ्रष्टाचार करने की शिकायत की गई थी।

जांच में आरोप प्रथम दृष्यया प्रमाणित पाये जाने से आरोपी अशोक कुमार शर्मा तत्कालीन मुख्य अभियंता, मप्र राज्य कृषि बोर्ड भोपाल , दिनेश गौड (फोत)तत्कालीन कार्यपालन यंत्री अनुरूद्ध सिंह तोमर तत्कालीन सचिव , मनवीर सिंह चौहान   (फोत) ठेकेदार नारायण सिंह चौहान ठेकेदार एवं अन्य के विरूद्ध भादवि की धारा ४२०,४६७,४६८,१२० (बी)व भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम १९८८ की धारा १३(१), १३(२)एवं संशोधन अधिनियम २०१८ की धारा ७ (सी) का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। जिसकी विवेचना आर्थिक अपराध प्रकोष्ट ईकाई ग्वालियर द्वारा की जा रही है। इसके लिये नम्रता भदौरिया उपनिरीक्षक को जांच सौंपी गई है। 

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