नोएडा । नोएडा में कुत्ते के काटने पर मालिक को 10 हजार रुपए जुर्माना और पूरे इलाज का खर्च देना होगा । नोएडा प्राधिकरण की 207वीं बोर्ड बैठक में पिछले दिनों हुई कुत्ते काटने की कई घटनाओं को देखते हुए कुत्ते के काटने पर जानवर के मालिक पर 10 हजार रुपए जुर्माना लगाने और पीड़ित को इलाज का पूरा खर्च देने का फैसला लिया  गया ।

कुत्ते काटने की शिकायतों के चलते प्राधिकरण ने एनीमल वेलफेयर बोर्ड आफ इंडिया के दिशा निर्देशों के अनुपालन में नीति तैयार की है। इसमें, 31 जनवरी तक नोएडा में श्वान और बिल्ली, दोनों का पंजीकरण कराना होगा। पंजीकरण नहीं होने पर जुर्माना लगेगा। पालतू कुत्ते का बांध्याकरण व एंटीरैबीज टीकाकरण कराना अनिवार्य है। ऐसा नहीं कराने पर एक मार्च 2023 से प्रतिमाह दो हजार रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। प्राधिकरण एओए, आरडब्लूए और ग्रामवासियों की सहमति पर अपने खर्च पर कुत्तों के शेल्टर बनाए जाएंगे। जिनमें बीमार, उग्र और आक्रामक कुत्तों को रखा जाएगा। शेल्टर के रखरखाव की जिम्मेदारी आरडब्ल्यूए, अपार्टमेंट ओनर एसोसिएशन (एओए) की होगी।

इसके अलावा औद्योगिक विकास आयुक्त उप्र एवं नोएडा अध्यक्ष अरविंद कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में 12 मसलों में से छह मुद्दों को स्वीकृत किया गया। बोर्ड बैठक सेक्टर-6 स्थित मुख्य प्रशासनिक कार्यालय में हुई। शहर में कुल 116 बहुमंजिला परियोजनाएं हैं। इसमें से 43 परियोजना पूरी हो चुकी हैं। जिसमें 36710 इकाई हैं। वहीं, 92300 इकाई का निर्माण कार्य किया जा रहा है। 87 हजार की ओसी जारी की जा चुकी है। यह नीति तीन मुख्य खामियों पर आधारित है। प्राधिकरण ओसी जारी करने से पहले बिल्डर अपने खर्चे पर ढांचागत जांच कराएगा। यह जांच बिल्डर को प्राधिकरण की ओर से चयनित आइआइटी और एनआइटी से ही कराना होगा।

प्राधिकरण की ओर से विभिन्न श्रेणी की योजनाओं में आबंटन के लिए ई-नीलामी के दौरान बोली लगाकर उसकी धनराशि जमा करने में असमर्थता जताने पर आवेदनकर्ताओं की 100 फीसद जमानत या पंजीकरण राशि जब्त कर ली जाएगी। प्राधिकरण पुलिस को 55 नए वाहन उपलब्ध कराएगा। जिन्हें शहर के संभावित दुर्घटना वाले और संवेदनशील क्षेत्रों में तैनात किया जाएगा। वाणिज्यिक परिसंपत्तियों के निविदा में अब आगामी वाणिज्यिक भूखंड योजना में पहले प्रकाशन के बाद अधिकतम दो ‘रोल ओवर’ दिए जाएंगे।