ग्वालियर/सिंगरौली। MP के 2 जिलों में एयर क्वालिटी खराब होने की वजह से दीपावली पर पटाखे फोड़ने की अनुमति नहीं मिलेगी। साल 2020 की गणना के मुताबिक सिंगरौली और ग्वालियर में हवा बेहद खराब है। खबर लिखी जाने तक ग्वालियर में वर्तमान में AQI 160 के पार है, जबकि सिंगरौली में यह 180 से ज्यादा है। इनके अलावा प्रदेश के सभी जिलों में सिर्फ ग्रीन पटाखे ही फोड़े जा सकेंगे। MP NGT के फैसले की समीक्षा करने के बाद मप्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने पटाखे फोड़ने की गाइडलाइन जारी की है। NGT ने कहा है कि जहां वायु प्रदूषण सामान्य वहां केवल 2 घंटे ग्रीन पटाखे चलाने की अनुमति रहेगी। NGT ने क्रिसमस और न्यू ईयर पर रात 12:00 से लेकर 12:30 तक ग्रीन पटाखे चलाने की छूट दी है। NGT ने अपने आदेश में कहा है कि नवंबर माह में खराब एयर क्वालिटी इंडेक्स वाले देश के सभी शहरों पर यह बैन लागू रहेगा। जहां प्रदूषण मध्यम या मॉडरेट होगा वहां रात 8 से 10 बजे तक पटाखे जलाए जा सकेंगे। लेकिन यह सिर्फ ग्रीन पटाखे ही होंगे। एनजीटी भोपाल ने सभी राज्यों को अपने आदेश में कहा है कि वह सभी जिले के कलेक्टर और एसपी को सर्कुलर जारी करें और इस आदेश का पालन करवाएं।

  अस्पताल, नर्सिंग होम, हेल्थ केयर सेंटर, स्कूल और धार्मिक स्थलों से 100 मीटर की दूरी के अंदर पटाखे नहीं फोड़े जा सकेंगे। एनजीटी के आदेश का उल्लंघन करने पर अब जुर्माना भी भरना होगा। अगर किसी ने रिहायशी, कमर्शियल या फिर शांत इलाके में पटाखे जलाए तो 1000 रुपये का फाइन किया जाएगा जबकि शांत क्षेत्र में अगर आतिशबाजी की जाती है तो 3000 का फाइन लगाया जा सकता है। एनजीटी ने अपने आदेश में ये भी कहा है कि कोविड-19 के दौर में प्रदूषण रोकने के लिए केंद्र और राज्यों को विशेष अभियान चलाना चाहिए। राज्यों के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को सभी शहरों में एयर क्वालिटी की जांच करने के आदेश उसने दिए हैं।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *