मेरे पति रोज शाम ढलते ही अपने माथे पर हेयर बैंड, बिंदिया, कान में बाली पहनने के साथ होठों पर लिपस्टिक लगाकर सजते-संवरते हैं। मुझे छोड़ वे दूसरे कमरे में जाकर अकेले सो जाते हैं।
पति पर महिलाओं की तरह रहने का आरोप पत्नी ने लगाया है। पत्नी ने कोर्ट में प्रमाण पेश करते हुए कहा कि मैं और मेरे पति दोनों इंदौर में महालक्ष्मी नगर के रहने वाले हैं। शादी से पहले दो साल तक हम दोनों का अफेयर रहा। अलग-अलग जाति के होने के बाद भी परिवार ने शादी करवा दी। शादी के बाद मैं पति के साथ पुणे चली गई। वहां जाने पर पता चला कि पति कुछ युवकों के साथ रहता है। इस ग्रुप के सभी लोग महिलाओं की तरह रहते हैं।
महिला ने बताया, यह बात मैंने अपने परिवार को बताई। परिवार ने इंदौर आने के लिये कहा। लेकिन पति पुणे में ही रहने की जिद करते रहे। लेकिन एक दिन श्रृंगार करने के बाद पति अपनी पत्नी के पास आया और उसके गुप्तांग में चोट पहुंचा दी। यह बात परिवार को बताई तो परिवार ने मुझे इंदौर बुला लिया।
पति के इस बर्ताव के बाद पत्नी ने थाने में इंजीनियर पति के खिलाफ केस दर्ज कराया। इसके साथ ही एक याचिका कोर्ट में दाखिल की। जिसमें पति को रात में औरतों जैसा श्रृंगार करने की बात कही थी। बताया था कि वह संबंध ना बनाते हुए अलग कमरे में जाकर सो जाता है। पीड़िता ने इस दौरान पति के खिलाफ सबूत भी दिए। जिसमें कोर्ट ने गुरूवार को मामले में फैसला सुना दिया।
दो साल के अफेयर के बाद लव मैरिज की थी
जिला कोर्ट में एडव्होकेट कृष्ण कुमार कुन्हारे और ईश्वर कुमार प्रजापति ने बताया कि लसूड़िया के महालक्ष्मी नगर निवासी 26 साल की पीड़िता की शादी 29 अप्रैल 2018 को इंदौर के ही 32 साल के इंजीनियर दिलेश्वर निवासी महालक्ष्मी नगर से हुई थी। शादी के कुछ समय बाद ही पीड़िता को पति सहित सास, ननद तानाकशी करते थे। इस मामले में पीड़िता ने पति, सास और नंनद पर महिला थाने में केस दर्ज करवा दिया। जिसमें पति को जेल भी जाना पड़ा।
पुणे से जबर्दस्ती इंदौर छोड़ गया
पति पीड़िता को पुणे ले गया। यहां छोटी-मोटी जरूरतों के लिए रुपए की मांग करने लगा। कहासुनी में वह नाराज होकर दूसरे कमरे में जाकर सो जाता। तब उसने पति-पत्नी की तरह संबंध भी नहीं बनाए। 2020 में वह अपनी पत्नी को बहन की तबीयत खराब होने का हवाला देकर इंदौर छोड़ गया।
महिला एवं बाल विकास विभाग ने जांच की
पत्नी ने वकीलों के माध्यम से कुछ सबूत भी कोर्ट के सामने पेश किए। इसकी जांच महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा कराई गई। यह जांच रिपोर्ट भी कोर्ट में पेश की गई।
अब हर महीने 30 हजार रुपए देना होंगे
इस मामले में कोर्ट की ने पति पर 30 हजार रुपए प्रति माह देने का आदेश कोर्ट ने दिया है। कोर्ट ने यह आदेश 5 मार्च 2021 से देने के संबंध में जारी किया है।