ग्वालियर। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने निर्णय लिया है कि मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मंडल के अनंतिम रूप से मध्य क्षेत्र कंपनी के ऐसे कार्मिक जो अपने स्वयं, पति/पत्नि अथवा अभिभावक के घर पर सोलर रूफटॉप प्लांट लगाना चाहते हैं, उस खर्च की राशि प्रारंभ में कंपनी द्वारा वहन की जाएगी। इसमें से 50 प्रतिशत राशि कंपनी द्वारा कार्मिक के वेतन से 12 समान किश्तों में वसूली जाएगी। यदि किसी कार्मिक की सेवा अवधि 12 माह से कम है, तो उन कार्मिकों के लिए मासिक किश्त की राशि तदानुसार निर्धारित की जाएगी। कंपनी में वर्तमान में चल रही सोलर रूफटाप योजना के अंतर्गत अधिकतम 3 किलोवाट तक का सोलर रूफटाप प्लांट स्थापित किया जा सकता है।

गौरतलब है कि मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा विद्युत कार्मिकों के लिए पूर्व में जारी योजना जिसके तहत नियमित कार्मिकों के बिजली बिल में नियत प्रभार, ऊर्जा प्रभार एवं एफसीए चार्ज में 50 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाती थी, इसे 31 मार्च 2021 से समाप्त कर दिया गया है। इसके विकल्प के तौर पर अब कार्मिकों के लिए सोलर रूफटाप प्रोत्साहन योजना जारी की गई है।  इसी प्रकार मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के ऐसे नियमित कर्मचारी जो कंपनी कैडर, सोसायटी और स्थाई कर्मी हैं, जिन्हें वर्तमान में उनके बिजली बिल में ऊर्जा प्रभार में कोई छूट का प्रावधान नहीं हैं, वे भी अपने स्वयं अथवा पति/पत्नि के घर पर अधिकतम 3 किलोवाट तक का सोलर रूफटाप प्लांट लगवा सकते हैं। इसके लिए कंपनी द्वारा वर्तमान में चल रही सोलर रूफटाप योजना के अंतर्गत सोलर रूफटाप की स्थापना पर होने वाला खर्च कंपनी द्वारा वहन किया जाएगा।

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