रीवा। मध्य प्रदेश के रीवा जिले में हुए गैंगरेप कांड के आठों आरोपियों को कोर्ट ने आजीवन कैद की सजा सुनाई है। साथ ही प्रत्येक आरोपी पर दो लाख तीस हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। अक्तूबर 2024 में आरोपियों ने मंदिर घूमने आए नवविवाहित दंपति में से महिला को अपनी हवस का शिकार बनाया था। दरिंदों ने पति को बंधक बनाकर पत्नी के साथ गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया था।

मंदिर के पीछे कर रहे थे पार्टी, फिर…
घटना रीवा जिले के गुढ़ थाना क्षेत्र में पड़ने वाले भैरव बाबा मंदिर के पास की है। मंदिर दर्शन करने पहुंचे एक नवविवाहित दम्पति को इन हैवानों ने अपनी हवस का शिकार बनाया था। उस समय ये सभी दरिंदे मंदिर के पीछे पार्टी कर रहे थे। तभी महिला के पति को बंधक बनाकर मारपीट की और उसके बाद महिला के साथ गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया।

गैंगरेप करने वाले वहशी
घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए थे। इसकी जानकारी मिलते ही गुढ़ थाने की पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर आठों आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज की थी। इनके नाम हैं- रामकिशन, गरुड़ कोरी, राकेश गुप्ता, सुशील कोरी, रजनीश कोरी, दीपक कोरी, राजेंद्र कोरी, और लवकुश कोरी। पीड़िता की शिकायत के आधार पर इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। इनके खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म का मामला दर्ज किया गया था।

आजीवन कारावास और जुर्माना
गुढ़ में हुई इस घटना को फास्ट ट्रैक में चलाया गया। 6 महीने बाद बुधवार की शाम चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश पदमा जाटव की अदालत ने सभी तथ्य प्रमाणित पाए। इसके बाद गैंग रेप के सभी आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। साथ ही प्रत्येक आरोपी पर दो लाख तीस हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।