मुम्बई। मुम्बई की एक अदालत ने जहाज पर मादक द्रव्य के सेवन के मामले में गिरफ्तार मशहूर अभिनेता के पुत्र और दो अन्य की जमानत की अर्जी सोमवार को खारिज कर दी। अदालत ने आर्यन खान और उसके साथ गिरफ्तार दो अन्य की हिरासत की अवधि बढ़ा दी है। आर्यन को अदालत ने सात अक्टूबर तक रिमांड पर रखे जाने की अनुमति दी है। 

  आर्यन और उसके साथ गिरफ्तार अन्य को मुम्बई फोर्ट की अदालत में पेश किया गया था। खान के वकील सतीश मानशिंदे ने दलील दी कि उनके मुवक्किल को केवल मोबाइल फोन संदेश के आधार पर गिरफ्तार किया गया है जबकि उनके पास न तो क्रूज (जहाज) का टिकट था और न ही उनके पास कोई आपत्तिजनक वस्तु मिली। मादक द्रव्य नियंत्रण ब्यूरो (एनबीसी) ने अदालत से उन्हें 13 अक्टूबर तक रिमांड पर रखने की मांग की थी लेकिन अदालत ने उसे सात अक्टूबर तक ही अपनी हिरासत में रखने की अनुमति दी। 

  गौरतलब है कि एनबीसी के अधिकारियों ने मुम्बई से गोवा जा रहे क्रूज पर छापा मारकर आर्यन, मुनमुन, अरबाज मर्चेन्ट और चार अन्य को रविवार को गिरफ्तार किया था। बताया जा रहा है कि जांच अधिकारी यात्रियों के भेष में शनिवार को ही क्रूज में दाखिल हो गये थे। उनका दावा है कि रविवार को हिरासत में लिये गये संदिग्धों के पास से 13 ग्राम कोकीन, कुछ चरस, 22 एमडीएमए (नशे की दवा) और कुछ अन्य द्रव्य पकड़े गये थे। 

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