भोपाल। गणेशोत्सव त्यौहार में पंडालों को अस्थायी कनेक्शन देने के लिए मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने माकूल प्रबंध किए हैं। कंपनी ने धार्मिक उत्सव समितियों और बिजली उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे गणेशोत्सव के दौरान धार्मिक पण्डालों एवं झॉंकियों में बिजली साज-सज्जा, नियमानुसार अस्थाई कनेक्षन लेकर ही करें। विद्युत वितरण कंपनी ने धार्मिक उत्सव समितियों से कहा है कि वे रसीद की लेमीनेटेड प्रति अनिवार्य रूप से पंडाल/झॉंकी के सामने लगाएं। विद्युत कनेक्शन मीटरीकृत होगा।

विद्युत देयक की बिलिंग नियमानुसार अस्थायी कनेक्शन हेतु लागू घरेलू दर पर की जाएगी तथा तदानुसार कंपनी में राशि जमा कराना होगी। इसके लिए आवेदन में दर्शाए अनुसार विद्युत भार के अनुरूप सुरक्षा निधि एवं अनुमानित विद्युत उपभोग की राशि अग्रिम जमा करा कर पक्की रसीद प्राप्त की जाना चाहिए। बिजली उपभोक्ता, गणोशोत्सव व धार्मिक आयोजन में पण्डालों, झांकियों में विद्युत साज-सज्जा हेतु कंपनी के निकटतम वितरण केन्द्र, सहायक अभियंता के कार्यालय में निर्धारित प्रपत्र में सही, संयोजित विद्युत भार को दर्शाते हुए अस्थायी कनेक्शन हेतु आवेदन आवश्यक रूप से करें।

धार्मिक उत्सव समितियों, उपभोक्ताओं को एक लिखित आश्वासन देना होगा कि आवेदित विद्युत भार से अधिक का उपयोग नहीं करेंगे तथा लायसेंसी विद्युत ठेकेदार की टेस्ट रिपोर्ट आवेदन में संलग्न करेंगे। वायरिंग इत्यादि लायसेंसधारी विद्युत ठेकेदार से ही करवाएं।

विद्युत वितरण कंपनियों ने आग्रह किया है कि आवेदित विद्युत भार से अधिक भार का उपयोग विद्युत साज-सज्जा के लिए नहीं करें। निवेदन किया गया है कि अनधिकृत तरीके से विद्युत का उपयोग नहीं किया जाए। विद्युत वितरण कंपनियों ने सचेत किया है कि अधिक भार से ट्रांसफार्मर के जलने की संभावना तथा दुर्घटना की आशंका रहती है इसी प्रकार पारेषण एवं वितरण प्रणाली पर विपरीत असर होने से अंधेरे की संभावना का खतरा रहता है।

गणेशोत्सव समितियों को कहा गया है कि अनधिकृत विद्युत उपयोग करने पर इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 के तहत उपयोगकर्ता एवं जिस विद्युत ठेकेदार से कार्य कराया गया है, उनके विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। इसी प्रकार अनधिकृत विद्युत उपयोग की दशा में संबंधित विद्युत ठेकेदार का लायसेंस भी निरस्त हो सकता है। सभी कंपनियों ने अपने कार्य क्षेत्र के बिजली उपभोक्ताओं से आग्रह किया है कि वे झांकियों के निर्माण एवं विद्युत साज-सज्जा में सुरक्षा नियमों का अनिवार्य रूप से पालन करें।

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