ग्वालियर। भ्रष्टाचार के एक मामले में मुरैना के विशेष सत्र न्यायालय ने बुनकर सहकारी समिति के एक सहायक संचालक को ४ वर्ष के कारावास एवं तीन लाख रूपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। भ्रष्टाचार का यह मामला आर्थिक अपराध प्रकोष्ट ग्वालियर (ईओडब्ल्यू) पुलिस ने पर्दाफाश कर न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया था।
भ्रष्टाचार के इस मामले में विशेष सत्र न्यायालय मुरैना के न्यायाधीश रामजी गुप्ता ने सुनवाई कर सजा सुनाई । ज्ञातव्य है कि आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ ग्वालियर के अपराध क्रमांक २३ /९७ धारा १२० बी , ४२०, ४०६ भादवि सहपठित धारा १३ (१), (सी)(डी), १३(२) के न्यायालय प्रकरण १२ /१२ में अभियुक्त एससी डेकाटे तत्कालीन सहायक संचालक हथकरघा के पद पर रहते हुये मुरैना जिले की शमा बुनकर सहकारी समिति मर्यादित ,सनेता जिला मुरैनाको आवास सह कर्मशाला उन्नत उपकरण प्रशिक्षण आदि विभिन्न योजनाओं के लिये ४,१७,८२० /-रूपये प्रदाय कर उक्त् समिति के अध्यक्ष चिरागुददीन को बेईमानी से दुर्विनियोग करने दिया गया। जिसका चालान वर्ष २००५ में न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। समिति के अध्यक्ष चिरागुददीन फरार है। शेष अभियुक्त एससी डेकाटेतत्कालीन सहायक संचालक हथकरघा को न्यायालय ने दोष सिद्ध पाते हुये ४ वर्ष का सश्रम कारावास एवं तीन लाख रूपये के अर्थदंड से दंडित किया है।

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