भोपाल। सीबीआई के व्यापम घोटाले में विशेष न्यायाधीश नीति राज सिंह सिसोदिया की कोर्ट ने दो आरोपियो को सात सात साल के कठोर कारावास और अर्थ दंड से दंडित किये जाने की सजा सुनाई है। मामले मे सीबीआई के विशेष लोक अभियोजक सतीश दिनकर ने जानकारी देते हुए बताया कि व्यापम द्वारा साल 2013 में मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा आयोजित की थी। जिसमें परीक्षार्थी ओम प्रकाश त्यागी पिता परशुराम त्यागी की जगह पर परीक्षा दिलाने के लिए दलाल सतीश जाटव पिता दाताराम जाटव ने प्रखर त्रिवेदी को पैसा देकर परीक्षा में विठाया और ओम प्रकाश त्यागी परीक्षा में पास हुआ। ओम प्रकाश त्यागी व सतीश जाटव के बीच परीक्षा पास कराने का सौदा 1 लाख 25 हजार में तय हुआ था। इस रकम का भुगतान नगद और बैंक के जरिये से किया गया था। मामले मे दोनो आरोपी ओम प्रकाश त्यागी और सतीश जाटव को मूल्यवान प्रतिभूति के दस्तावेजों के कूटकरण, कूटरचित दस्तावेजों का धोखाधडी पूर्वक असल के रूप में उपयोग में लाए जाने, जालसाजी करने और आपराधिक षड्यंत्र के लिए धारा 419, 420, 467, 471, 468 सहित धारा 120 बी के तहत दंडित किया गया है। आरोपियो को मध्य प्रदेश परीक्षा मान्यता प्राप्त परीक्षा अधिनियम के तहत के तहत दोषी पाए जाने पर सजा सुनाई गई है। मामले मे विवेचना सीबीआई के निरीक्षक शिरीष पावडे द्वारा की गई थी।

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