भोपाल। प्रदेश में सभी स्तर के बिजली उपभोक्ताओं को नए बिजली कनेक्शन, लोड में वृद्धि, नाम परिवर्तन, कनेक्शन जुड़वाना सहित अन्य सर्विस के लिए अब 60 से 70 प्रतिशत अधिक शुल्क चुकाना होगा। मप्र ऊर्जा नियामक आयोग विद्युत प्रदाय के प्रयोजन से विद्युत लाइन प्रदान करने अथवा उपयोग किए गए संयंत्र के व्यय तथा अन्य प्रभारों की वसूली (पुनरीक्षण प्रथम) विनियम 2009 में द्वितीय पुनरीक्षण करने जा रहा है। शुल्कों में यह संशोधन करीब 12 साल बाद होने जा रहे हैं। आयोग ने इसका ड्राट जारी कर दिया है, जिस पर उपभोक्ताओं से सुझाव, दावे और आपत्तियां 5 जुलाई तक मांगी है। 6 जुलाई को जनसुनवाई के बाद सर्विस चार्ज में संशोधन लागू किए जाएंगे।