इंदौर। इंदौर के बहुचर्चित हनी ट्रैप मामले में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को बड़ी राहत मिली है। हनी ट्रैप के एक आरोपी ने कोर्ट में कहा था कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के पास हनी ट्रैप मामले की सीडी और पेन ड्राइव है, इसकी जांच होना चाहिए। दरअसल, 2021 में पूर्व सीएम कमलनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा था कि उनके पास इस मामले की सीडी और पेन ड्राइव है। हालांकि बाद में उन्होंने कहा था कि उन्होंने सिर्फ 29 सेकेंड की एक क्लिप देखी है।
इस पर हनी ट्रैप के एक आरोपी ने कोर्ट में आपत्ति लेते हुए कहा था कि कमलनाथ के पास पेन ड्राइव और सीडी कहां से आई और उन्हें किसने दी, इसका खुलासा होना चाहिए। इसके बाद कमलनाथ से दोनों चीज जब्त करने के लिए एसआईटी ने नोटिस जारी किया था। बाद में आरोपियों ने कोर्ट से मांग की थी कि सीडी पेन ड्राइव जब्त हुई है, उसे जांच कराकर रिपोर्ट कोर्ट में पेश की जाए।
सरकारी वकील अभिजित सिंह राठौर ने बताया कि आरोपियों ने कोर्ट से मांग की थी कि सीडी पेन ड्राइव जब्त हुई है, उसे जांच कराकर रिपोर्ट कोर्ट में पेश की जाए। हमारी तरफ से यह कहा था कि कमलनाथ से कुछ जब्त नहीं हुआ है, इसलिए हम जांच किस चीज की कराएंगे। ऐसे में इसे खारिज किया जाए। इस पर कोर्ट ने इनका आवेदन निरस्त कर दिया है। मामले में अगली सुनवाई 9 मार्च को होगी। मामले में पुलिस की जांच जारी रहेगी।
इंदौर के बहुचर्चित हनी ट्रैप मामले का खुलास 17 सितंबर 2019 में हुआ था। नगर निगम इंदौर के तत्कालीन चीफ इंजीनियर हरभजन सिंह को कुछ युवतियों ने अश्लील वीडियो के नाम पर ब्लैकमेल किया करके उनसे तीन करोड़ रुपए की मांग की थी। हरभजन ने पलासिया पुलिस थाने में इसकी शिकायत की जिसके बाद पुलिस ने छह महिलाओं समेत आठ को आरोपी बनाया था। आरती, मोनिका, श्वेता (पति विजय), श्वेता (पति स्वप्निल), बरखा को गिरफ्तार कर कोर्ट ने जेल भेज दिया था। इनके अलावा गाड़ी ड्राइवर ओमप्रकाश कोरी को भी गिरफ्तार किया गया था। बाद में सभी की जमानत हो गई थी। इस केस में अभिषेक ठाकुर, रूपा भी आरोपी हैं।