मध्यप्रदेश में पंचायत चुनाव पहले और नगरीय निकायों के चुनाव बाद में कराए जाएंगे। राज्य निर्वाचन आयोग की राज्य सरकार के अफसरों के साथ गुरुवार को चली बैठक में इसके संकेत मिले हैं। सरकार ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए पंचायतों का आरक्षण तय करने का कार्यक्रम जारी कर दिया है। आरक्षण की सूचना का प्रकाशन शुक्रवार को हो गया। 25 मई तक आरक्षण की कार्रवाई पूरी करनी होगी। इसके साथ ही सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण तय करने की गाइडलाइन भी जारी कर दी है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार 50% आरक्षण की सीमा में रहकर OBC वर्ग के लिए सीट रिजर्व करनी होंगी।

 

 

भोपाल में ग्राम पंचायत के वार्ड और सरपंच पद की आरक्षण प्रक्रिया 25 मई को होगी। इस संबंध में कलेक्टर अविनाश लवानिया ने शुक्रवार को आदेश जारी किए। जनपद फंदा की ग्राम पंचायतों के लिए आरक्षण प्रक्रिया सुबह 11 बजे से होगी।