देशभर में लगातार नए हाईवे बनाए जा रहे हैं, जिससे सफर आसान हो रहा है। लेकिन कई पुराने हाईवे की हालत खराब हो गई है। इस कारण लोग परेशान होते हैं क्योंकि उन्हें खराब सड़कों पर भी टोल टैक्स चुकाना पड़ता है। जिसको लेकर जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। आइये जानते इसे विस्तार से…
लोगों की शिकायत – खराब सड़कों पर भी पूरा टोल वसूला जाता है
कई वाहन चालक शिकायत करते हैं कि जब हाईवे की सड़कें टूटी-फूटी होती हैं और सफर मुश्किल हो जाता है, तब भी उन्हें पूरा टोल टैक्स देना पड़ता है। लोग इसे अन्याय मानते हैं क्योंकि उन्हें अच्छी सड़क की सुविधा नहीं मिलती।
खराब हाईवे पर पूरा टोल नहीं
जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला दिया है। कोर्ट ने कहा कि अगर किसी हाईवे की हालत खराब है, तो वहां से गुजरने वाले वाहन चालकों से पूरा टोल टैक्स नहीं लिया जाना चाहिए।
एनएच-44 पर टोल टैक्स में राहत
हाईकोर्ट ने पंजाब के पठानकोट से जम्मू के उधमपुर तक के नेशनल हाईवे-44 को लेकर एक बड़ा आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि जब तक यह हाईवे पूरी तरह से नहीं बन जाता, तब तक इस रूट के दो टोल प्लाजा पर सिर्फ 20% टैक्स ही वसूला जाएगा।
खराब सड़क पर टोल वसूलना गलत – कोर्ट
कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि यदि कोई नेशनल हाईवे निर्माणाधीन है और उसकी हालत खराब है, तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) वहां से गुजरने वाले यात्रियों से पूरा टोल टैक्स नहीं ले सकता। अगर सड़क खराब है, तो यात्रियों से वसूला गया टोल टैक्स गलत माना जाएगा।
सेवा के बदले टोल टैक्स का सिद्धांत
हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि टोल टैक्स लेने का मतलब होता है कि सड़क की अच्छी स्थिति में होने की गारंटी दी जाए। लेकिन यदि सड़क खराब है और सफर मुश्किल हो रहा है, तो टोल वसूलना सही नहीं है। यह सिद्धांत के खिलाफ है कि बिना अच्छी सेवा दिए पैसा लिया जाए।
यात्रियों के लिए राहतभरी खबर
हाईकोर्ट के इस फैसले से यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। अब यदि किसी हाईवे की हालत खराब होती है, तो वहां से गुजरने वाले लोगों को पूरा टोल नहीं देना पड़ेगा। इससे लोगों का पैसा बचेगा और सड़क निर्माण कार्यों में भी पारदर्शिता आएगी।
क्या आगे और हाईवे पर लागू होगा यह नियम?
अभी यह फैसला सिर्फ जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के हाईवे के लिए लागू हुआ है, लेकिन इससे पूरे देश में नई बहस शुरू हो सकती है। हो सकता है कि आने वाले दिनों में अन्य हाईवे पर भी यह नियम लागू किया जाए।
हाईकोर्ट के इस फैसले से वाहन चालकों को राहत मिलेगी। अब यदि कोई हाईवे खराब हालत में है, तो वहां से गुजरने वालों को कम टोल देना होगा। यह फैसला इस सिद्धांत को मजबूत करता है कि जिस सेवा के लिए पैसा लिया जा रहा है, वह पूरी और उचित होनी चाहिए।