जबलपुर ।  शहर में पटाखा दुकानें लगाने को लेकर अभी तक अस्थाई लाइसेंस स्वीकृत नहीं हुए हैं, लेकिन प्रशासन ने इससे जुड़े नियमों को जारी कर दिया है। जिला प्रशासन ने यह स्पष्ट कर दिया है कि पटाखा दुकानों को ऐसी जगह पर लगाया जाए, जहां बिजली के तार न हों। इधर, पटाखे फोड़ने को लेकर भी प्रशासन ने सख्ती दिखाई है। रात 10 से सुबह 6 बजे तक पटाखे फोेड़ने पर रोक रहेगी। कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने दीपावली के देखते हुए उपखंड मजिस्ट्रेट व कार्यपालिक मजिस्ट्रेट तथा पुलिस अधिकारियों को आपस में समन्वय बनाकर जिले में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाने के निर्देश दिए हैं। इस संबंध में आदेश जारी कर कहा है कि जिले में धारा 144 लागू रहेगी। वहीं रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक किसी भी प्रकार का पटाखा एवं ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग नहीं किया जाएगा। इसके लिए सभी एसडीएम , तहसीलदार व नायब तहसीलदारों को अपने-अपने क्षेत्र में इस पर निगरानी रखने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

बस्ती और बसाहट में न लगे पटाखा दुकानें

पटाखा स्टॉक करने और उसके विक्रय स्थल पर सभी सुरक्षा व्यवस्था का पालन करना अनिवार्य किया है। दुकानों में अग्निशमन यंत्र, पानी के टेंकर, बाल्टियों में रेत रखी जाए। इस जगहों में हर दुकान में टीन शेड लगा है। पटाखा दुकान में अस्थाई बिजली कनेक्शन के तार खुले न हों। पटाखा दुकान बस्ती, बसाहट क्षेत्र, स्कूल आदि के पास न हो। इन सभी का पालन करना अनिवार्य होगा। कलेक्टर ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि ऐसी पटाखा दुकानें, जिनकी अनुमति जारी नहीं हुई हैं, उनको हटाकर उनके विरूद्ध तत्काल दण्डात्मक कार्रवाई की जाए।

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