भिण्ड । मध्यप्रदेश के भिण्ड जिले के गोहद विधानसभा क्षेत्र के बहुचर्चित विधायक माखनलाल जाटव हत्याकांड में कल शनिवार को भिण्ड न्यायालय ने फैसला सुनाया है। इस मामले में न्यायालय ने वादी और प्रतिवादी पक्षों की सुनवाई की गई। इस मामले में न्यायालय ने साक्ष्यों के अभाव में सभी आरोपियों को दोषमुक्त करार दिया गया है। इस मामले में बीजेपी के अजाक्स मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मंत्री लालसिंह आर्य सहित सभी आरोपियों को बरी किया गया।

लोक अभियोजक ने आज यहां बताया कि भिण्ड जिले के गोहद क्षेत्र के एंडोरी थाना अंतर्गत वर्ष 2009 में कांग्रेस विधायक माखनलाल जाटव एक राजनीतिक कार्यक्रम से वापस लौट रहे थे तभी कुछ लोगों ने मिलकर जानलेवा हमला किया था। विधायक माखनलाल जाटव पर हमले के दौरान गोलियां चलाई गई थी इस कारण उनकी मौत हो गई थी।

यह हत्या का अपराध एंडोरी थाने में 30/09 के तहत दर्ज हुआ था। इस मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी तेज नारायण शुक्ला ( मृत्यु हो चुकी) को बनाया गया था। इसके अलावा सहयोगी आरोपियों में पूर्व मंत्री लालसिंह आर्य, शेर सिंह, मेवाराम शर्मा, सेठी कौरव, गंधर्व कौरव, केदार सिंह, राम रूप सिंह को बनाया गया था। इस मामले में एंडोरी थाना पुलिस ने सभी आरोपियों को हत्या अवैध हथियार व एससी एसटी एक्ट की धारा में आरोपी बनाया था जिसकी सुनवाई भिण्ड के विशेष न्यायालय में चल रही थी। इस मामले में वादी व प्रतिवादी पक्ष ने अपने-अपने तर्कों को रखा। सन 2009 में हुए विधायक माखनलाल जाटव हत्याकांड की सुनवाई के बाद न्यायालय ने पर्याप्त सबूत न होने की बात कही। इस आधार पर सभी आरोपियों को दोष मुक्त किया गया है।