सागर : सागर जिले के रहली में जिला एवं अपर सत्र न्यायधीश आर प्रजापति ने आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में पति, सास, और ननंद को सात-सात साल के सश्रम कारावास समेत दो-दो सौ रुपए के अर्थदंड की सजा से दंडित किया है।
अपर लोक अभियोजक विजय तिवारी ने अभियोजन की जानकारी देते हुए बताया कि रहली थानाक्षेत्र के ग्राम मुहली निवासी पूनम रजक ने 18 अप्रैल 2021 को स्वयं को आग लगा ली थी, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था, वहीं 19 अप्रैल 2021 को घायल पूनम के बयान दर्ज किए गए थे। पूनम के द्वारा अपने पति बलराम रजक सास शीला रजक और ननंद रजनी रजक के द्वारा मोटर साईकिल, सोने की चैन एवं अंगूठी की मांग करते हुए मानसिक एवं शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जाता था. जिससे तंग आकर उसने स्वयं को आग लगा ली थी। पूनम की इलाज के दौरान म्रत्यु हो गई थी।
जिला एवं अपर सत्र न्यायधीश आर प्रजापति ने मामले की सुनवाई करते हुए म्रत्यु पूर्व कथन से आधार पर मृतिका पूनम रजक के पति बलराम रजक, सास शीला रजक एवं ननंद रजनी रजक को सात-सात साल के सश्रम कारावास और दो-दो सौ रूपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है। शासन की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक विजय तिवारी ने की।