भोपाल । प्रदेश के 11 लाख 19 हजार से अधिक किसानों के ब्याज भुगतान के लिए राज्य सरकार पंद्रह सौ करोड़ रुपए तेरह जून को साढ़े चार हजार प्राथमिक सहकारी समितियों के बैंक खातों में डाल देगी। इसके बाद अगले दिन से मूलधन न चुकाने और ब्याज न भरने के कारण डिफाल्टर हुए किसानों को डिफाल्टर की श्रेणी से बाहर करने अभियान शुरु हो जाएगा। अब तक इस योजना मेें साढ़े आठ लाख किसानों ने आवेदन किया है। आवेदन करने वाले सभी पात्र किसानों के बकाया ब्याज की भरपाई सरकार करेगी।
मुख्यमंत्री के घोषणा के बाद प्रदेशभर के सहकारी समितियों, बैंको के बकायादार किसानों ने योजना में आवेदन करना शुरु कर दिए थे। कुल 11 लाख 19 हजार किसान इस योजना के दायरे में आ रहे है। इसमें पूर्व कमलनाथ सरकार के कार्यकाल में शुरु की गई जयकिसान कर्जमाफी योजना का लाभ नहीं मिल पाने के कारण डिफाल्टर हुए साढ़े चार लाख किसान भी शामिल है। जयकिसान कर्जमाफी योजना में वर्ष 2007 के बाद के डिफाल्टर किसानों को योजना का लाभ देकर उनका कर्ज माफ किया गया था। लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जयकिसान कर्जमाफी योजना के अलावा अन्य सभी ऐसे बकायादार डिफाल्टर किसानो के कर्ज का ब्याज माफ करने के निर्देश दिए है जो 31 मार्च 2023 तक सहकारी बैंको और सहकारी समितियों के कर्ज का ब्याज नहीं चुका पा रहे है और उनका कुल कर्ज दो लाख रुपए से अधिक नहीं हो।
वाट्सएप से सूचना
जिन आवेदक किसानों के आवेदन आ चुके है उन्हें अपैक्स बैंक, सहकारी बैंको और समितियों की तरफ से वाट्सएप पर संदेश भेज कर पुष्टि की जा रही है कि मुख्यमंत्री कृषक ब्याज योजना का उनका आवेदन प्राप्त हो चुका है।
सांसद-विधायक, शासकीय नौकरी तो नहीं मिलेगा लाभ
मुख्यमंत्री कृषक ब्याज माफी योजना में सांसद-विधायक, शासकीय नौकरी करने वाले कर्मचारी-अधिकारी, आयकरदाता, नगरीय निकायों और ग्रामीण अंचलों के वेतनभोगी जनप्रतिनिधि इस योजना के दायरे में नहीं आएंगे। साथ ही बड़े बकायादारों को भी इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। केवल दो लाख रुपए तक जिनका कर्ज बाकी है उन्हें ही इस योजना का लाभ मिलेगा।
दिवंगत, गायब आवेदकों की तलाश
इस योजना के शुरु होंने के पहले कर्ज लेने वाले कई किसान दिवंगत हो चुके है। आधा और एक एकड़ जमीन वाले किसान हो अल्प आय के चलते अपने क्षेत्रों से पलायन कर दूसरे राज्यों में चले जाते है उनकी भी खोजबीन की जा रही है। दिवंगत किसानों की जमीने उनके जिन बच्चों और रिश्तेदारों के नाम पर ट्रांसफर हुई है उसमें आईडी के जरिए ट्रांसफर कराकर बच्चे भी इस योजना का लाभ ले सकते है। जो किसान अपने खेत दूसरों को बेच चुके है तो नये खरीददारों को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। सहकारी समितियां अभी तक आवेदन नहीं करने वाले किसानों की खोजबीन कर रही है।
आवेदन करने वाले किसानों को ही मिलेगा लाभ
मुख्यमंत्री कृषक ब्याज माफी योजना का लाभ इस योजना के तहत प्राथमिक सहकारी समितियों के पास आवेदन करने वाले किसानों को ही मिलेगा। जो आवेदन नहीं करेंगे उन्हें इसका लाभ नहीं मिलेगा। प्राथमिक सहकारी समितियां किसानों के आवेदनों को अपैक्स बैंक यूटिलिटी पोर्टल पर पंच करेंगे।