भोपाल । लोकायुक्त संगठन ने कांग्रेस की शिकायत पर बुधवार को प्रदेश के नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया है और मामले की जांच भी शुरू कर दी है। मध्यप्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष जेपी धनोपिया और कांग्रेस के सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष पुनीत टण्डन ने इस संबंध में शिकायत की थी।
कांग्रेस नेताओं ने गत 30 मई को चुनाव आयोग के समक्ष प्रस्तुत शपथ पत्रों, एडीआर रिपोर्ट एवं खसरा अभिलेखों के आधार पर अनुपातहीन संपत्ति होने के आरोप भूपेंद्र सिंह पर पत्रकारवार्ता में लगाए थे। उन्होंने आरोप लगाए थे कि मंत्री भूपेन्द्र सिंह और उनके परिवारजनों ने 10 साल के भीतर लगभग 46 करोड़ की अकूत संपत्ति अर्जित की है। ये भी कहा था कि आश्चर्यजनक रूप से वर्ष 2018-19 में लगभग 7 करोड़ रुपये वार्षिक आय होने संबंधी रिटर्न प्रस्तुत करना भी अर्जित अनुपातहीन एवं आय से अधिक संपत्ति को दर्शाता है। कांग्रेस नेताओं की इस शिकायत पर लोकायुक्त ने जांच क्रमांक 0035/ई/ 2023-24 के मामले में पुलिस महानिदेशक लोकायुक्त से 08 अगस्त 2023 तक जांच रिपोर्ट मांगी है।
हालांकि, भूपेन्द्र सिंह ने कांग्रेस नेताओं के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा था कि मेरी पूरी संपत्ति वैध और पुश्तैनी है। मैंने ही चुनाव के समय शपथ पत्र में इसकी जानकारी दी थी। हमने तो मंदिर के लिए भूमि दान दी थी, जिसका वर्तमान मूल्य एक हजार करोड़ रुपये होता है। कांग्रेस के अनुपातहीन संपत्ति के आरोप बेबुनियाद हैं। उन्होंने आरोप लगाने वालों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने की बात भी कही है।