नई दिल्ली । भारत में हर कुछ महीनों में किसी न किसी क्षेत्र में चुनाव होते रहते हैं। साल 2023 में अबतक चार राज्यों में विधानसभा चुनाव हो चुके हैं। पांच और राज्यों में लोकसभा चुनाव होना है। इसे लेकर तैयारियां और बैठकों का दौर जारी है। मिजोरम, तेलंगाना, राजस्थान, मध्यप्रदेश के साथ छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है। भारत निर्वाचन आयोग ने इन सब राज्यों के साथ छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव और मुख्य चुनाव आयुक्त को चुनाव कार्य में लगे अधिकारियों की उनके गृह जिले में पोस्टिंग नहीं करने के साथ लंबे समय से जिस स्थान पर सेवा दे रहे वहां से ट्रांसफर करने का आदेश दिया है।
बता दें कि छत्तीसगढ़ में वर्तमान विधानसभा का कार्यकाल 3 जनवरी 2023, मध्यप्रदेश में 6 जनवरी 2024, मिजोरम में 17 दिसंबर 2023 को, राजस्थान में 14 जनवरी 2024 और तेलंगाना में 16 जनवरी 2024 को खत्म हो रहा है। इसके पहले विधानसभा का चुनाव संपन्न किया जाना है। चुनाव के लिहाज से किसी जिले में चार साल से सेवा दे रहे अथवा छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्यप्रदेश और तेलंगाना में 31 जनवरी 2024 (मिजोरम में 31 दिसंबर 2023) को तीन साल की सेवा पूरी करने वाले अधिकारियों का कार्यकाल आगे नहीं बढ़ाने के लिए कहा गया है। वहीं मिजोरम जैसे छोटे राज्यों में इस बात को अमल में लाने में दिक्कत आने पर मामला आयोग को देने को कहा गया है।
किन अधिकारियों पर लागू होगा आदेश
चुनाव आयोग का यह आदेश न केवल चुनाव से जुड़े ड्यूटी – जैसे डीईओ, डिप्टी डीईओ, आरपो-एआरओ, ईआरओ-एईआरओ, बल्कि चुनाव में लगे जिला अधिकारियों – एडीएम, एसडीएम, डिप्टी कलेक्टर-ज्वाइंट कलेक्टर, तहसीलदार, ब्लॉक डेवेलपमेंट ऑफिसर व सामान्य रैंक के अधिकारियों पर लागू होगा। इसके अलावा चुनाव कार्य में संलग्न पुलिस विभाग के रेंज आईजी, डीआईजी, राज्य सशस्त्र बल के कमांडर, एसएसपी, एसपी, एएसपी, एडीओपी, एसएचओ, इंस्पेक्टर, सब-इंस्पेक्टर, आरआई-सार्जेंट मेंजर व समकक्ष रैंक के अधिकारियों पर भी लागू होगी।