भोपाल। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट की बैठक मंत्रालय में हुई। कैबिनेट में संविदा नियम-2017 के नियम में संशोधन को स्वीकृति दी गई। सीएम शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में कैबिनेट ने मध्य प्रदेश सिविल पदों पर संविदा नियुक्ति नियम-2017 के नियम 11(3) के बाद एक नियम स्थापित करने का निर्णय लिया। संशोधन के बाद राज्य शासन विशेष प्रकरण में उल्लेखित एक माह की पूर्व सूचना या इसके बदले एक माह का वेतन देने की शर्त को शिथिल कर सकेगा।
बता दें सिविल पदों पर संविदा नियुक्ति संबंधी नियम-2017 के नियम 11 (3) के प्रावधान अनुसार संविदा नियुक्ति के दौरान दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष द्वारा एक माह पूर्व की सूचना अथवा एक महा का वेतन जमा कर संविदा नियुक्ति समाप्त किए जाने का प्रावधान था। कैबिनेट ने नव गठित निवाड़ी जिले के लिए अलग-अलग संवर्गों के कुल 12 पदों में से 9 पदों को जिला टीकमगढ़ से रिडिप्लायमेंट के माध्यम से उपलब्ध कराने तथा तीन नवीन पदों के सृजन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। वहीं, एक अन्य प्रस्ताव में पुनर्वास आयुक्त के एक अस्थाई पद की सीमा अवधि 1 जुलाई 2022 से 30 जून 2027 तक बढ़ाने का निर्णय लिया है।
साथ ही वित्तीय वर्ष 2023-24 से बीसीओ पुनर्वास आयुक्त कार्यालय में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारियों को प्रमुख राजस्व आयुक्त राजस्व विभाग के बीसीओ 0709 में मर्ज किया जाएगा। इसके अलावा कैबिनेट ने राजभवन में जनजातीय प्रकोष्ठ का गठन किये जाने के संबंध में मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा 8 अप्रैल 2022 को जारी आदेश को अनुमोदित किया।