ग्वालियर | संभागीय आयुक्त दीपक सिंह ने सहायक खनिज अधिकारी अशोकनगर अशोक सिंगारे को अपने पदिय कर्तव्यों के निर्वहन में उदासीनता व लापरवाही एवं लोकायुक्त जैसे अन्य संवेदन शील दर्ज प्रकरणों में दोषी पाये जाने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारंभ करते हुये तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के आदेश पारित किये है। कलेक्टर अशोकनगर के प्रस्ताव पर सहायक खनिज अधिकारी अशोक सिंगारे को मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, निंयत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय जिला पंचायत कार्यालय अशोकनगर रहेगा।