इंदौर. भारत और न्यूजीलैंड के बीच इंदौर में 24 जनवरी को खेले जाने वाले वनडे मैच के टिकटों की ऑनलाइन बिक्री में गड़बड़ी को लेकर दायर जनहित याचिका मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने खारिज कर दी है. उच्च न्यायालय की इंदौर पीठ ने अदालत का वक्त बर्बाद करने के कारण याचिकाकर्ता पर 25,000 रुपये का जुर्माना भी ठोका है.
उच्च न्यायालय ने कहा है कि इस व्यक्ति ने आरोपों की प्रामाणिकता जांचे बगैर केवल लोकप्रियता हासिल करने के लिए याचिका दायर की. कांग्रेस नेता राकेश सिंह यादव (56) ने भारतीय क्रिकेट बोर्ड (BCCI), मध्यप्रदेश क्रिकेट संघ (MPCA) और राज्य सरकार के खिलाफ जनहित याचिका दायर की थी.
कोर्ट ने खारिज की जनहित याचिका
इस याचिका में कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि आगामी भारत-न्यूजीलैंड मैच के टिकटों की ऑनलाइन बिक्री में गड़बड़ी और इनकी कालाबाजारी की गई, जिससे सरकारी खजाने को कर राजस्व का नुकसान भी पहुंचा. एमपीसीए की ओर से इन आरोपों को खारिज करते हुए उच्च न्यायालय में दलील दी गई कि यह याचिका केवल एक सांध्य दैनिक में छपी खबर के आधार पर दायर की गई है.
उच्च न्यायालय की इंदौर पीठ के न्यायमूर्ति एसए धर्माधिकारी और न्यायमूर्ति प्रकाशचंद्र गुप्ता ने दोनों पक्षों की दलीलों पर गौर करते हुए यह याचिका 18 जनवरी को खारिज कर दी.
अपने फैसले में कोर्ट ने क्या कहा?
अदालत ने अपने फैसले में कहा, ‘याचिकाकर्ता ने प्रतिवादियों के खिलाफ लगाए गए आरोपों की प्रामाणिकता की पुष्टि किए बगैर जनहित याचिका दायर की है. उसने अपने आरोपों के समर्थन में कोई दस्तावेज भी पेश नहीं किए हैं. इस याचिका को केवल लोकप्रियता हासिल करने के उद्देश्य से दायर किया गया है.’
24 जनवरी को इंदौर में होगा वनडे मैच
बता दें कि न्यूजीलैंड की टीम इन दिनों भारत दौरे पर है. यहां टीम इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच तीन मैचों की वनडे और इतने ही मैचों की टी20 सीरीज खेली जा रही है. सीरीज का पहला वनडे मैच हैदराबाद में हुआ, जिसे भारतीय टीम ने 12 रनों से जीता. अब दूसरा मैच 21 जनवरी को रायपुर में खेला जाएगा. इसके बाद सीरीज का आखिरी वनडे मैच 24 जनवरी को इंदौर के नेहरू स्टेडियम में खेला जाएगा.