00000000000ग्वालियर/ कलेक्टर डॉ. संजय गोयल ने निर्देश दिए हैं कि ऑनलाईन ट्रांजिट पास के बिना रेत का परिवहन जिले में पूर्णत: प्रतिबंधित कर दिया गया है। राज्य शासन द्वारा प्रारंभ की गई इस व्यवस्था के तहत वाहन चालक के मोबाइल पर खनिज विभाग द्वारा एसएमएस के माध्यम से ई-ट्रांजिट पास उपलब्ध कराया जाता है। जिन वाहनों के पास यह उपलब्ध नहीं हैं, उनके विरूद्ध अवैध खनन और परिवहन के प्रकरण दर्ज किए जाएँ। उन्होंने यह निर्देश अंतरविभागीय समन्वय समिति की बैठक के दौरान सभी एसडीएम, खनिज और वन विभाग के अधिकारियों को दिए हैं।
बैठक में अपर कलेक्टर रूचिका चौहान, आयुक्त नगर निगम अनय द्विवेदी, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी नीरज कुमार सिंह सहित सभी एसडीएम व विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।
कलेक्टर डॉ. गोयल ने कहा कि जिले में अवैध रेत परिवहन और खदानों के संचालन को सख्ती से रोका जाए। सभी एसडीएम अपने-अपने क्षेत्रों में चलने वाली इन गतिविधियों पर कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करें। उन्होंने विशेष रूप से शताब्दीपुरम व दीनदयालनगर क्षेत्र में अवैध खनन की खबरें प्राप्त होने पर नाराजगी व्यक्त की और कहा कि संबंधित एसडीएम खनिज व पुलिस अमले के साथ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करें। डॉ. गोयल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से डबरा व भितरवार एसडीएम से भी उनके क्षेत्र में रेत के अवैध परिवहन करने वालों के विरूद्ध की गई कार्रवाई की जानकारी प्राप्त की। डॉ. गोयल ने वन विभाग के अधिकारियों को भी स्पष्ट रूप से निर्देश दिए कि अवैध खनन करने वालों के विरूद्ध वन अधिनियम के अतिरिक्त राजस्व अधिनियम के तहत भी प्रकरण एसडीएम कार्यालय में दर्ज कराए जाएँ।
बैठक में खनिज अधिकारी द्वारा ईटीपी (ऑनलाईन टांजिट पास) की जाँच करने की प्रक्रिया के बारे में सभी अधिकारियों को विस्तार से बतलाया गया।

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