इंदौर। शहर में राजीव गांधी चौराहा से निरंजनपुर चौराहा तक अब कई अलग-अलग तरह के व्यवसायिक एवं औद्योगिक संस्थान 24 घंटे खुले रह सकेंगे। इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। कलेकटर के आदेश के तहत यात्रियों को प्रत्येक 30 मिनट की अवधि में सिटी बस सेवा उपलब्ध रहेगी, आदेशानुसार सभी संस्थानों एवं प्रतिष्ठानों को सीसीटीवी कैमरा लगाना अनिवार्य रहेगा। हर एक कैमरे की लाइव रिकॉर्डिंग पर सतत निगरानी की व्यवस्था भी रहेगी। पुलिस विभाग के मांगे जाने पर रिकॉर्डिंग को उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी प्रतिष्ठान के मालिक की रहेगी। वहीं संस्थान/प्रतिष्ठान में स्थापित किये जाने वाले समस्त कैमरों की रिकॉर्डिंग 30 दिनों तक रखना भी जरुरी रहेगा। शहर को 24×7 खुला रखने के उद्देश्य से BRTS कॉरिडोर में जहां रात्रिकालीन संस्थान खुल सकेंगे। उसमें किसी भी प्रकार के स्ट्रीट वेंडर का अतिक्रमण पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा, वहीं कॉरिडोर में स्थायी संस्थानों को रात्रि में खोले जाने की अनुमति भी दी जा रही है।

आपको बता दें इंदौर 24 घण्टे खुला रहेगा, इस बारे में कलेक्टर मनीष सिंह ने आदेश भी जारी कर दिया है ,  आदेश जारी होने के साथ ही इंदौर के बीआरटीएस कारीडोर का 11 .45 किमी का हिस्सा अब 24 घण्टे खुला रह सकेगा। आर्थिक गति को रफ्तार देने के लिए राजीव गांधी प्रतिमा से लेकर निरंजनपुर तक व्यवसायिक और औद्योगिक इकाइयों को तय शर्तों के साथ पूरे समय गतिशील रखा जा सकेगा। इस निर्णय को महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने  एक नई शुरुआत बताया है, महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने कहा कि तय क्षेत्र में सेवाएं देने के लिए निगम की टीम भी तैयार है, जिसको लेकर एआईसीटीएसएल ने सिटी बस के संचालन के लिए विशेष तैयारियां की है। इसके अलावा रात की सफाई के साथ ही निगम से जुड़े विद्युत अमले को भी सक्रिय रखा जाएगा, महापौर ने भरोसा दिलाया है कि निगम की टीम बढ़ते इंदौर में अपनी सेवाओं में कोई कमी नहीं आने देगी

जानिए क्या रहेगी गाइडलाइन और किन सुविधाओं का मिलेगा फायदा…

  1. रात 12 बजे के बाद नो-हॉर्न झोन

BRTS कॉरिडोर के 100 मीटर के इलाके में रात 12 बजे के बाद नो हॉर्न झोन का नियम सख्ती से लागू करवाया जाएगा, वहीं कोचिंग क्लासेस एवं शैक्षणिक संस्थाओं में बड़ी संख्या में छात्र-छात्राऐं आते एवं जाते है। इस युवा वर्ग की हेल्थ को ध्यान में रखते हुए तथा रात्रि में अपने घरों में आराम कर सके इसलिए जरुरी है कि उपरोक्त 24X7 बी.आर.टी.एस. कॉरिडोर वाले क्षेत्र में कोई भी शैक्षणिक संस्थान अथवा कोचिंग क्लास, अनिवार्यतः रात्रि 11 बजे तक बंद हो जाए। अतः समस्त कोचिंग क्लासेस एवं शैक्षणिक संस्थान अनिवार्यतः रात्रि 11 बजे तक बंद करने होंगे।

2. बार रेस्टोरेंट पर लागू रहेंगे प्रतिबंध
निर्धारित किए गए क्षेत्र में स्थित समस्त ऐसे होटल/रेस्टोरेंट, बार, पब डिस्को क्लब, अहाते एवं कम्पोजिट शराब दुकानें, भांग संस्थान आदि जो कि म.प्र. आबकारी अधिनियम 1915 के प्रावधानों के तहत लाइसेंस प्राप्त है, पूर्व से निर्धारित समयावधि के बाद पूरी तरह से बंद रहेगी। इस अवधि के बाद अगर दुकाने खुली मिली तो दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी। ऐसे रेस्टोरेंट जिनमें बार नहीं है केवल वहीं पूरी रात खुले रह सकेंगे।

3. BRTS कॉरिडोर पर ऑटो स्टेण्ड के स्थान चिन्हित
BRTS कॉरिडोर पर रात में भी बस सेवाऐं उपलब्ध कराई जा रही है, इसी तरह कुछ अन्य सिटी बस रूट पर भी हर 30 मिनट की फ्रीक्वेंसी पर बसें संचालित होगी। RTO इन्दौर, ट्रैफिक पुलिस की मदद से 11.45 किलोमीटर लंबे BRTS कॉरिडोर पर एवं शहर के अन्य भागों पर जहां सिटी बस चलेंगी उन चुनिंदा प्रमुख स्थानों पर ऑटो स्टेण्ड चिन्हित कर उसे 5 दिन के अंदर नोटिफाई करेंगे ताकि वहां पर ऑटो रिक्शा खड़े हो सके। इससे रात के समय सिटी बस सेवा का उपयोग करने वाले यात्रियों को ऑटो की सुविधा मिल सकेगी।

4. अतिक्रमण को लेकर बरती जाएगी सख्ती
इस करीब 12  किलोमीटर के 24×7 कॉरिडोर में जहां रात में समय व्यापारिक संस्थान खुल सकेंगे। उसमें किसी भी प्रकार के स्ट्रीट वेंडर का किसी भी तरह का अतिक्रमण पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा। अपर कलेक्टर अभय बेडेकर उक्त आदेश के प्रभावी संचालन हेतु नोडल अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे तथा सभी विभागों एवं व्यवसायियों से आवश्यक समन्वय भी स्थापित करेंगे।