ग्वालियर। ग्वालियर जिला एवं सत्र न्यायालय ने अवमानना के एक मामले में पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा के सांसद दिग्विजय सिंह के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है। भिंड में दिग्विजय सिंह ने बजरंग दल और भाजपा के लोगों के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इसी मामले को लेकर ग्वालियर जिला कोर्ट में 24 सिंतबर को सुनवाई होनी है।
मामले को लेकर दायर याचिका पर 23 जुलाई को सुनवाई होनी थी लेकिन कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह की तरफ से बताया गया कि वे राजनीतिक व्यस्तता के कारण कोर्ट में आने में असमर्थ हैं। इस पर उनके विरोधी पक्ष के अधिवक्ता अवधेश ने आपत्ति दर्ज कराई थी। जिस पर सुनवाई करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को कोर्ट ने जमानती वारंट से तलब किया है।
पूर्व में हुए उपचुनाव में भिंड में दिग्विजय सिंह ने बजरंग दल और भाजपा की लोगों के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने बजरंग दल और भाजपा के समर्थकों को लेकर कहा था कि सभी देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्त हैं। उन्होंने भाजपा को अलकायदा का जासूस तक बता दिया था। इसे लेकर ग्वालियर के एक अधिवक्ता ने मानहानि का मुकदमा दायर करने के लिए निजी इस्तगासा दायर किया था। इसको लेकर ही पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के खिलाफ जमानती वारंट जारी हुआ। अब इस परिवारवाद पर 24 सितंबर को जिला न्यायालय में सुनवाई होगी।