फेसबुक, वॉट्सएप व ट्विटर इत्यादि सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर किसी भी वर्ग, जाति, धर्म एवं संप्रदाय की भावनाओं को ठेस पहुँचाने वाली पोस्ट लिखना, शेयर करना अथवा फारवर्ड करना जिले में पूर्णत: प्रतिबंधित कर दिया गया है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के तहत इस आशय का प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। साथ ही पुलिस अधीक्षक से इस आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने के लिये कहा है। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि भड़काऊ पोस्ट डालने वालों के खिलाफ सख्त दण्डात्मक कार्रवाई की जायेगी।
जिला दण्डाधिकारी सिंह ने आदेश में स्पष्ट किया है कि इस प्रकार की पोस्ट सोशल मीडिया पर अपलोड, शेयर या फारवर्ड किए जाने पर संबंधित व्यक्ति प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से दण्ड के भागीदारी होंगे। साथ ही संबंधित सोशल मीडिया प्लेटफार्म के एडमिन भी अप्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी होकर अलग-अलग एवं संयुक्त रूप से दण्ड के भागीदार होंगे। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि ऐसा देखने में आ रहा है कि जिले में फेसबुक, वॉट्सएप व ट्विटर इत्यादि के माध्यम से सामाजिक, धार्मिक, जाति व कतिपय अन्य मामलों में भड़काऊ पोस्ट लिखी या शेयर या फारवर्ड की जा रही हैं।
इस प्रकार की भ्रामक जानकारी व भड़काऊ पोस्ट से अनावश्यक विवाद, आंदोलन, चक्काजाम व आगजनी सहित अन्य प्रकार की घटनाएँ प्रकाश में आती हैं। साथ ही कानून व्यवस्था भी प्रभावित होती है। इस बात को ध्यान में रखकर दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।