ग्वालियर । जल जीवन मिशन के तहत जिन ग्राम पंचायतों में घर – घर जल पहुँचाने का काम पूर्ण हो गया है वहाँ पर विद्युत के मीटर अवश्य लगवाए जाएँ। एवरेज बिल के आधार पर बिजली का बिल जमा न करना पड़े, ऐसी व्यवस्था की जाए। संभागीय आयुक्त श्री आशीष सक्सेना ने अंतर विभागीय समन्वय समिति की बैठक में ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए।
राजस्व भवन के सभाकक्ष में आयोजित अंतरविभागीय समन्वय समिति की बैठक में विकास कार्यों के साथ-साथ जन कल्याणकारी योजनाओं की भी विस्तार से समीक्षा हुई और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए। बैठक में अंकुर अभियान, अमृत तालाब, सीएम हैल्पलाइन के साथ-साथ किसानों को वितरित की जाने वाली खाद-बीज की व्यवस्थाओं के संबंध में भी विस्तार से चर्चा की गई। संभागीय आयुक्त आशीष सक्सेना ने कहा है कि ग्वालियर-चंबल संभाग के प्रत्येक जिले में जल जीवन मिशन के तहत जिन ग्राम पंचायतों में कार्य पूर्ण हो गया है वहाँ पर विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिये लिए गए विद्युत कनेक्शनों में मीटर अवश्य लगवाए जाएँ। ताकि एवरेज बिल विद्युत विभाग को भुगतान न करते हुए जितनी बिजली का उपयोग हो उतने का ही बिल अदा किया जा सके। सभी जिला कलेक्टर अपने-अपने जिले में यह सुनिश्चित करें कि सभी जगह विद्युत मीटर स्थापित हों। अंकुर अभियान की समीक्षा के दौरान संभागीय आयुक्त सक्सेना ने कहा है कि ग्वालियर-चंबल संभाग के प्रत्येक जिले को वृक्षरोपण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप ही वृक्षारोपण के लिये पंजीयन और वृक्षारोपण के पश्चात निर्धारित एप पर उसका फोटो अपलोड हो यह भी सुनिश्चित किया जाए। सभी शासकीय संस्थानों के साथ-साथ शासकीय भूमि पर और निजी भूमि पर भी समाज की सहभागिता से वृक्षारोपण का वृहद अभियान चले इसके सार्थक प्रयास अवश्य किए जाएँ।
किसानों को खेती किसानी के लिये आवश्यकता अनुरूप खाद-बीज की उपलब्धता आसानी से हो, इसके लिये कृषि विभाग का पूरा अमला कार्ययोजना बनाकर कार्य करे। खाद-बीज की कालाबाजारी किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं की जायेगी। कोई भी शिकायत प्राप्त होती है तो उसके विरूद्ध दण्डात्मक कार्रवाई अवश्य की जाए। आवश्यकता हो तो एफआईआर भी दर्ज कराई जाए। संभाग आयुक्त सक्सेना ने सीएम हैल्पलाइन की समीक्षा के दौरान कहा है कि सीएम हैल्पलाइन में प्राप्त शिकायतों का निराकरण लेवल-1 पर ही हो यह भी सुनिश्चित हो और जो शिकायतें निराकरण योग्य नहीं हैं उन्हें फोर्स क्लोज करने की कार्रवाई भी सक्षम अधिकारी करें। शिकायतों का निराकरण संतोषजनक हो यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए।