भोपाल:। मध्यप्रदेश सरकार ने गरीबी की रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले और अति गरीब 71 लाख से अधिक परिवार की खाद्यान्न सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। राज्य में 55 लाख 69 हजार 638 बीपीएल (गरीबी की रेखा से नीचे) परिवार को राशन कार्ड के आधार पर रियायती दर पर गेहूँ-चावल उपलब्ध करवाया जा रहा है। अति गरीब परिवारों के लिए लागू एएवाय (अंत्योदय अन्न योजना) में 15 लाख 81 हजार 565 परिवार को भी अत्यंत कम मूल्य पर खाद्यान्न मुहैया करवाया जा रहा है। अनुसूचित-जनजाति वर्ग के लोगों के बेहतर स्वास्थ्य की चिंता करते हुए राज्य सरकार ने उनके लिए एक रुपये प्रति किलोग्राम की दर पर आयोडीनयुक्त नमक की व्यवस्था सुनिश्चित की है।
मध्यप्रदेश में वर्ष 2008 से लागू मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना में बीपीएल हितग्राहियों को अत्यंत रियायती दर 3 रुपये प्रति किलोग्राम गेहूँ एवं साढ़े चार रुपये प्रति किलोग्राम चावल उपलब्ध करवाया जा रहा है। योजना में बीपीएल हितग्राहियों को प्रति राशन-कार्ड गेहूँ-चावल को मिलाकर 20 किलोग्राम खाद्यान्न प्रदाय करने की व्यवस्था राज्य सरकार ने सुनिश्चित की है।
अंत्योदय अन्न योजना में गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले अति गरीब उपभोक्ताओं को प्रति राशन-कार्ड 2 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से गेहूँ तथा 3 रुपये प्रति किलोग्राम के मान से चावल का वितरण करवाया जा रहा है। योजना में प्रति राशन-कार्ड 35 किलोग्राम खाद्यान्न प्रदाय की पुख्ता व्यवस्था सरकार ने की है। साथ ही प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं के विद्यार्थियों को मध्यान्ह भोजन की व्यवस्था भी की गई है।
राज्य सरकार ने घेंघा रोग के उन्मूलन को दृष्टिगत रखते हुए अनुसूचित-जनजाति बहुल 20 जिलों 89 ब्लॉक में आयोडीनयुक्त नमक अत्यंत रियायती दर एक रुपये प्रति किलोग्राम पर मुहैया करवाया जा रहा है। इसका लाभ एपीएल, बीपीएल, एएवाय के 28 लाख 52 हजार 719 परिवार को प्रतिमाह मिल रहा है। आयोडीनयुक्त नमक की गुणवत्ता को और बेहतर बनाने के लिये आई.एस.आई. मार्क रिफाइन्ड नमक आकर्षक पैक में चालू साल से उपलब्ध करवाया जा रहा है। इसकी विशेषता है कि यह अत्यंत सफेद और शुद्ध और आई.एस.आई. मानक के अनुसार है। राज्य शासन द्वारा प्रतिवर्ष इस पर 22 करोड़ रुपये का अनुदान भी उपलब्ध करवाया जा रहा है।
राज्य नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की एपीएल योजना में सभी जिलों में 189 प्रदाय केन्द्र के माध्यम से खाद्यान्न वितरित करवाया जा रहा है। योजना में 10 किलोग्राम प्रति हितग्राही 9 रुपये प्रति किलो के मान से गेहूँ एवं 11 रुपये प्रति किलो के मान से चावल उपलब्ध करवाया जा रहा है। इस साल 85 लाख 4 हजार मीट्रिक टन गेहूँ की रिकार्ड खरीदी के बाद अब एपीएल, बीपीएल, एएवाय वर्ग के हितग्राहियों को इसका वितरण सुनिश्चित किया जा रहा है।
राज्य सरकार की कल्याणकारी योजना में निराश्रित व्यक्तियों की संस्थाओं, शासन से सहायता प्राप्त अनुसूचित जाति-जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के छात्रावासों, मदरसों, वृद्धाश्रमों, नारी निकेतन, अनाथ आश्रमों तथा स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा संचालित संस्थाओं को खाद्यान्न प्रदाय की व्यवस्था सुनिश्चित करवाई गई है। इसमें 15 किलोग्राम प्रति हितग्राही बीपीएल दर पर खाद्यान्न उपलब्ध करवाया जा रहा है। पोषण आहार कार्यक्रम में महिला-बाल विकास विभाग द्वारा आँगनवाड़ी केन्द्रों में पूरक पोषण आहार के रुप में एक करोड़ से अधिक हितग्राहियों को सामग्री प्रदाय की जा रही है। कार्यक्रम में स्व-सहायता समूहों को बीपीएल दर पर खाद्यान्न प्रदाय किया जा रहा है।