ग्वालियर। पूरे देश के साथ आज ग्वलियर में भी आधार से वोटर आईडी कार्ड को लिंक करने की शुरूआत हो गई। इसका एक डेमो कलेक्टर कार्यालय में कलेक्टर कौशलेन्द्र विक्रम सिंह और अन्य अधिकारियों ने मीडिया के सामने दिखाया। इस डेमो में दिये गये एप के माध्यम से कोई भी व्यक्ति जिसके पास एन्ड्राइड मोबाइल है वह अपने घर पर ही स्वयं वोटर आईडी को आधार से लिंक कर सकता है।

उक्त जानकारी पत्रकारों को देते हुये कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कौशलेन्द्र विक्रम सिंह एसडीएम एचबी शर्मा ने बताया कि आज एक अगस्त से शुरू हुआ अभियान ३१ दिसंबर तक चलेगा। इस दौरान कोई भी व्यक्ति या तो अपने मोबाइल से आधार को वोटर आईडी को लिंक कर सकता है। नहीं तो बीएलओ लोगों के घरों पर जाकर वोटर आईडी को आधार से लिंक करेंगे। इसके लिए वह निर्धारित फार्म लेकर जायेंगे और उसे भरकर निर्वाचन शाखा में जमा करेंगे। उन्होंने बताया कि ऐसा करने से किसी भी व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में यदि दूसरी जगह अंकित होगा तो वह स्वयं ही हट जायेगा। यानी अब कोई भी व्यक्ति दो स्थानों पर नाम नहीं रख सकेगा । इससे शुद्ध वोटर सूची जिला प्रशासन को मिलेगी। उन्होंने बताया कि आधार कार्ड को वोटर कार्ड से जोडने के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने एक फार्म ६ ख तैयार किया है। व्यक्ति उसमें अपनी पूरी जानकारी भरकर भेजेगा। उन्होंने बताया कि आधार नंबर के आधार पर डाटा का संग्रहण एवं प्रमाणीकरण करने से मतदाताओं को चिन्हांकित किया जा सकेगा कि मतदाता का नाम एक से अधिक स्थान पर तो नहीं जुडा है। आधार नंबर को जोडने फार्म ६ ख जो बीएलओ ईआरओ अथवा कोई भी अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से तथा ऑन लाइन जैसे ईआरओ, नेट, गरूडा एप्प, एनव्हीएसपी पोर्टल, वोटल हेल्प लाईन एप्प के माध्यम से किया जा सकेगा। उन्होंने बताया कि ऑन लाइन पद्धति के माध्यम से किये जाने वाले आधार संग्रहण में दो प्रकार की प्रक्रिया अपनाई जायेगी । एक विथ सेल्फ ऑथंटीकेशन, जिसमें मतदाता द्वारा ऑन लाइन प्रारूप भरा जायेगा एवं आधार प्रमाणीकरण हेतु आधार डाटा बेस में दर्ज मोबाइल पर प्राप्त होने वाले ओटीपी के माध्यम से किया जा सकेगा।

वहीं दूसरा प्रक्रिया विदाउट सेल्फ आथंटीकेशन जिसमें मतदाता द्वारा ऑन लाइन प्रायप ६ ख भरा जायेगा एवं आधार के प्रमाणीकरण के लिए आवश्यक दस्तावेज अपलोड किये जायेंगे। वहीं ऑफ लाइन पद्धति में बीएलओ को घर घर जाकर मतदाताओं के आधार नंबर प्ररूप में भरकर प्राप्त करने होंगे एवं अपने गरूडा एप्प से ७ दिवस के अंतर्गत उन्हें प्रविष्ट करना होगा। जो बीएलओ गरूडा एप्प में नहीं भर सकेगे उन्हें ईआरओ द्वारा ईआरओ नेट पर दिये प्रावधान के माध्यम से दर्ज कराना होगा।

उन्होंने बताया कि इसके लिए शिविर रविवार को आयोजित कर किया जायेगा। आयोग द्वारा निर्वाचक नामावली में दर्ज सभी मतदाताओं के आधार नंबर को जोडने की अंतिम तिथि ३१ मार्च २०२३ निर्धारित की गई है।