सिंगल यूज प्लास्टिक के उत्पादन, भण्डारण, परिवहन, क्रय-विक्रय एवं उपयोग पर प्रतिबंध होने पर निर्माता, स्टॉकिस्ट, रिटेलर तथा विक्रेताओं पर निगमायुक्त किशोर कन्याल के निर्देशानुसार नगर निगम सीमा क्षेत्र में छापामार कार्यवाही की गई।
निगमायुक्त कन्याल के निर्देशानुसार सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग को लेकर शहर के प्रमुख बाजारों, दुकानों एवं ठेले वालों पर छापामार कार्यवाही की गई। जिसमें वार्ड क्रमांक 38 एवं 39 लक्ष्मी गंज सब्जी मंडी में बड़ी कार्रवाई करते हुए दुकानों से लगभग 15 किलो पॉलिथीन जप्त की। यह कार्यवाही स्वास्थ्य अधिकारी श्री भीष्म पमनानी, सहायक स्वास्थ्य अधिकारी अशोक खरे साथ में क्षेत्रीय कार्यालय क्रमांक 17 एसआई एवं वार्ड 38 ,39के डब्ल्यू एच ओ के नेतृत्व में की गई। इसके साथ ही बहोड़ापुर क्षेत्र में सिंगल यूज़ पॉलिथीन पर कार्यवाही करते हुए पॉलीथिन जब्ती एवं जुर्माने की बड़ी कार्रवाई करते हुए, मां वैष्णो मिष्ठान भंडार पर 1500 जुर्माना किया गया।
इसके साथ ही चावड़ी बाजार में दबिश देकर भारी मात्रा में सिंगल यूज़ पॉलीथिन जप्ती की कार्यवाही की गई। वार्ड क्रमांक 51 में सहायक स्वास्थ्य अधिकारी विक्रम सिंह तोमर ने पॉलिथीन जब्ती की कार्रवाई कर 2000 रूपये का जुर्माना किया गया। वार्ड क्रमांक 48 में जॉन क्रमांक 20 में 3 किलो पॉलीथिन जप्त कर 1000 रूपये का जुर्माना किया गया। जॉन क्रमांक 20 में कुल 3000 रूपये का जुर्माना किया गया। इसके साथ ही वार्ड 55 गुड़ी गुड़ा का नाका पॉलिथीन की कार्रवाई गतिशील की गई। साथ ही सहायक स्वास्थ्य अधिकारी अशोक खरे ने वार्ड क्रमांक 41 चावड़ी बाजार लश्कर में मैं वरुण इंटरप्राइजेज और श्री यमुना इंटरप्राइजेज से 59 किलो सिंगल यूज़ प्लास्टिक जप्त कर 7500 रूपये का जुर्माना वसूल किया गया। साथ में एसआई महेश, सेवाराम खरे, विकेश वागडे और वार्ड क्रमांक 35,37,40,41,42,43,49 डब्ल्यूएचओ उपस्थित रहे। साथ ही वार्ड 18 में सिंगल यूज पॉलीथिन जप्ती की कार्यवाही की गई।
ग्वालियर विधानसभा अंतर्गत जॉन क्रमांक 1 बहोड़ापुर चौराहे पर 100 माइक्रोन से कम पॉलीथिन जप्ती एवं गंदगी फैलाने वाले पर जुर्माने की कार्रवाई की गई। कार्रवाई में लगभग 3 किलो पॉलिथीन जप्ती की गई एवं 6600 रुपए का अर्थदंड वसूला गया। कार्यवाही में स्वास्थ्य अधिकारी कृष्ण शर्मा, सहायक स्वास्थ्य अधिकारी क्लस्टर क्रमांक 1 अजय सिंह ठाकुर, सहायक स्वास्थ्य अधिकारी क्लस्टर क्रमांक 2 शरण कुमार, एसआई जॉन क्रमांक 1 अनिल धोलकर, एसआई जोन क्रमांक 4 रवि करोसिया, एसआई जोन क्रमांक 7 राजकुमार चौहान, डब्ल्यूएचओ 1 अनूप पारचे, डब्ल्यूएचओ 4 विनोद खरे, डब्ल्यूएचओ वार्ड क्रमांक 33 रवि गोहर उपस्थित रहे।
सिंगल यूज प्लास्टिक प्रतिबंधि है जिसमें प्लास्टिक स्टिफ वाले ईयर वड, बैलून में उपयोग होने वाले प्लस्टिक स्टिक, प्लास्टिक झण्डे, कैण्डी स्टिक, आईस्क्रीम स्टिक, सजावट में उपयोग होने वाले थर्माकोल, प्लेट्स, कप, गिलास, फार्क, चम्मच, चाकू, स्ट्रा, ट्रे, स्वीट्स बाक्स, निमंत्रण पत्र, सिगरेट पैकिट की कवर करने वाली पैकिंग फिल्म, प्लास्टिक स्टीकर्स एवं 100 माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक व पी.वी.सी. के बैनर।