भोपाल। प्रदेश में अनैतिक व्यापार रोकने के लिए अब पुलिस मुख्यालय ने नई रणनीति बनाई हैं। इसके चलते अब जिलों में अनैतिक व्यापार निवारण के लिए विशेष पुलिस अधिकारी बनाए जाएंगे। इस संबंध में पुलिस मुख्यालय की महिला सुरक्षा शाखा ने आदेश जारी कर दिए हैं।
अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम के तहत प्रदेश के गृह विभाग ने इस संबंध में कुछ दिनों पहले आदेश जारी किया था कि सभी क्षेत्रों में विशेष पुलिस अधिकारी बनाए जाएं। इस आदेश के पालन में पुलिस मुख्यालय ने हाल ही में इस संबंध में सभी पुलिस अधीक्षकों के साथ ही भोपाल और इंदौर के उपायुक्तों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में अनैतिक व्यापार की रोकथाम और उस पर एक्शन लेने के लिए विशेष पुलिस अधिकारी बनाएं।
पुलिस मुख्यालय ने दिए निर्देश में कहा है कि इंस्पेक्टर से नीचे की श्रेणी के अफसर को विशेष पुलिस अधिकारी नहीं बनाया जा सकता है। सभी जिलों में पुलिस अधीक्षकों को उनके अधीनस्त अफसरों के क्षेत्राधिकार में अफसरों को अनैतिक व्यापार की रोकथाम की विशेष रूप से जिम्मेदारी दी जाना है। ये अफसर इस तरह के मामलों का न सिर्फ पर्यवेक्षण करेंगे बल्कि इस तरह के सभी मामलों की जांच भी करेंगे। साथ ही ऐसे अभियान भी चलाएंगे जिससे अनैतिक व्यापार पर अंकुश लग सके। इस संबंध में पुलिस मुख्यालय ने जिले के सभी पर्यवेक्षणकर्ता और अनुंसधानकर्ता अधिकारियों एवं उनके अधीनस्थों की जानकारी भी जल्द तलब की है।