लखनऊ। यूपी में सरकारी विभागों में कार्यरत 50 साल से अधिक उम्र वालों की अनिवार्य सेवानिवृत्ति पर 31 जुलाई तक फैसला करना अनिवार्य कर दिया गया है। स्क्रीनिंग कमेटी को फैसला करते हुए इसकी जानकारी 15 अगस्त तक कार्मिक विभाग को देनी होगी।
मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने मंगलवार को विभागाध्यक्षों को इस संबंध में निर्देश दे दिया है। स्क्रीनिंग कमेटी 31 मार्च 2022 को 50 साल की आयु पूरी करने वालों के नामों पर विचार करेगी। यह आयु पूरी करने वाले किसी सरकारी सेवक के मामले में स्क्रीनिंग कमेटी के समक्ष प्रस्ताव रखकर यदि उसे सेवा में बनाए रखने का फैसला एक बार कर लिया जाता है, तो बार-बार स्क्रीनिंग कमेटी के समक्ष उसके नाम को पुन: रखने की जरूरत नहीं है। नियुक्ति प्राधिकारी के समक्ष ऐसे कर्मी के मामलों में यदि कोई महत्वपूर्ण तथ्य आता है तो किसी भी समय उसे जनहित में अनिवार्य सेवानिवृत्त करने का फैसला किया जा सकेगा या फिर मामला अनुवर्ती स्क्रीनिंग कमेटी के समक्ष रखने का फैसला हो सकता है।