जबलपुर। मध्य प्रदेश में अगले 7 महीनों तक सरकारी दफ्तरों में हफ्ते में 5 दिन ही कामकाज होंगे। भले ही कोरोना संक्रमण की रफ्तार कम हो,लेकिन सभी सरकारी कार्यालयों में पूर्व की भांति सप्ताह में 5 दिन (सोमवार से शुक्रवार) तक ही कार्य दिवस का नियम लागू रहेगा।
सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से पूर्व में जारी किया आदेश 31 मार्च तक के लिए प्रभावी थे इसके पहले यह आदेश 22 अक्टूबर 2021 को जारी किया गया था। फिर सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा 23 मार्च तक अवधि बढ़ा दी जो 30 जून तक थी। इसके बाद शुक्रवार को जारी ताजा निर्देश में कहा गया है कि सप्ताह में 5 दिन तक कार्यालय खुलने का आदेश आगामी 31 दिसंबर तक प्रभावी रहेगा। सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव, विभागाध्यक्ष, संभागायुक्त कलेक्टरों को इन निर्देशों का पालन करने के लिए कहा गया है।