भोपाल। भोपाल और सागर पुलिस जोन के सभी जिलों में अब पुलिस आन स्पॉट डेबिट-क्रेडिट कार्ड से भी लोगों से यातायात नियम तोड़ने पर जुर्माना वसूल कर सकेगी, लेकिन इससे जुर्माना चुकाने वाले की जेब नकद राशि देने की तुलता में ज्यादा हल्की होगी। आॅन स्पॉट डेबिड-क्रेडिट कार्ड से भुगतान करने पर जीएसटी के साथ ही दो प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क लोगों को देना होगा। नो पार्किंग पर गाड़ी खड़ी करने के जुर्माने से यह राशि 35 रुपए से ज्यादा हो सकती है। प्रदेश पुलिस ने ई-चालान की इस नई व्यवस्था को प्रदेश के 11 जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया है। जिसमें यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों का अब यह बहाना नहीं चल सकेगा कि उनके पास पैसे नहीं हैं, वे बाद में आॅन लाइन पेमेंट कर देंगे। यदि वाहन चालक के पास क्रेडिट या डेबिट कार्ड हैं तो पीओएस मशीन के जरीये पुलिसकर्मी वहीं पर जुर्माने की राशि वसूल कर सकते हैं। लेकिन आन द स्पॉट केडिट या डेविट कार्ड से पीएसओ मशीन के जरीए जुर्माना भरने पर लोगों को आरबीआई के नियम अनुसार 2.10 प्रतिशत के साथ ही जीएसटी भी देना होगा। ऐसा माना जा रहा है कि 500 रुपए के जुर्माने पर लगभग 35 रुपए अतिरिक्त टैक्स के रूप में देना होंगे।  जबकि बिना हेलमेट गाड़ी चलाने पर 250 रुपए जुर्माने के साथ 2.10 प्रतिशत आरबीआई के नियमानुसार और इसके अलावा जीएसटी देना होगी।

दूर होंगी शिकायतें
वहीं  दूसरी ओर यातायात पुलिस से जुड़े अफसरों का मानना है कि इससे आॅन द स्पॉट कैशलेस जुर्माना वसूले जाने से पुलिसकर्मियों पर अनावश्यक शिकवा-शिकायतें भी नहीं होंगी।

इन जिलों में होगी व्यवस्था
भोपाल कमिश्नरेट पुलिस, भोपाल ग्रामीण, राजगढ़, विदिशा, सीहोर के अलावा सागर जिले के सागर, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी,दमोह और पन्ना जिलों में पीएसओ मशीन से भी जुर्माना वसूल किया जाएगा। हालांकि यह व्यवस्था जिलों के उन क्षेत्रों में ही रहेगी जहां पर मोबाइल का नेटवर्क आता है। जिलो के बाकी हिस्सों में नकद या फिर आन लाइन ही जुर्माना जमा होगा।