भोपाल। प्रदेश के हर जिले में अब मनरेगा के कामों और उससे जुड़ी 22 तरह की शिकायतों को सुनने और उनके निराकरण के लिए लोकपाल नियुक्त होंगे। ग्रामीण अंचलों में होंने वाले काम की गुणवत्ता, ठेकेदारों से काम लेने, मस्टर रोल के सत्यापन और निधियों के उपयोग पर इन लोकपालों की पैनी नजर रहेगी।
जिले में लोकपाल के पास आमजन 22 तरह की शिकायतें कर सकेंगे। इनमें ग्राम सभा , परिवारों के पंजीकरण और जॉबकार्ड जारी करने, जाब कार्डो की अभिरक्षा, काम की मांग, कार्य के लिए प्रसतुत आवेदन के विरुद्ध स्वीकृति जारी किए जाने, मजदूरी के भुगतान, बेरोजगारी भत्ते के भुगतान, लिंग के आधार पर किए जाने वाले भेदभाव, कार्यस्थल पर सुविधाएं, काम की माप, कार्य की गुणवत्ता, मशीनों के उपयोग, ठेकेदारों से काम लेने, बैंक या डाकघरों में खातों का संचालन, शिकायतों का पंजीयन और निपटारा, मस्टर रोल का सत्यापन, दस्तावेजों का निरीक्षण, निधियों का उपयोग, निधियों को जारी किये जाने,सोशल आॅडिट, अभिलेखों के संधारण और अधिनियम, अनुसूचियों में दिए गए आश्वासन में किसी पात्रता से वंचित रखे जाने से जुड़ी शिकायतों की सुनवाई भी करेंगे और इनका निपटारा करने के लिए सरकार को परामर्श भी देंगे।
प्राधिकरण करेगा सात दिन में निपटारा
शिकायत मिलने के सात दिन के भीतर लोकपाल शिकायत को समुचित मनरेगा प्राधिकरण को सात दिन के भीतर निपटारा करने के लिए भेज सकेगा। शिकायत का निपटारा करने में राष्टीय ग्रामीण रोजगार गारंटी प्राधिकरण के असफल रहने पर मामला लोकपाल के पास आएगा। लोकपाल शिकायत की प्राप्ति की एक सूचना मनरेगा प्राधिकरण को भेजेगा जिसके विरुद्ध शिकायत की गई हो। लोकपाल पक्षकरों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के बाद अवार्ड पारित कर सकेगा। लोकपाल इन शिकायतों की जांच करने के लिए मौके पर जा सकेगा। वहां अधिकारी से रिपोर्ट मांग सकेगा। किसी विशेषज्ञ से भी इस मामले में रिपोर्ट ले सकेगा। आकस्मिक निरीक्षण कर सकेगा। सामाजिक अंकेक्षण की जनसुनवाई में भी लोकपाल भाग ले सकेंगे और उन सभी मामलों पर स्वत: संज्ञान ले सकेंगे जहां इन दिशा निर्देशों के अनुसार निपटारे के लिए समुचित पात्रता प्रदान नहीं की गई हो।पक्षकारों द्वारा तथ्यों को स्वीकार नहीं करने पर लोकपाल पक्षकारों को सुनवाई का मौका देकर अपना निर्णय पारित कर सकेगा।
लोकपाल के निर्णयों के खिलाफ अपील के लिए प्राधिकरण
लोकपाल के निर्णयों के विरुद्Þध अपील करने के लिए राज्य सरकार तीन सदस्यीय अपील प्राधिकरण का भी गठन करेगी। इसमें एक शिक्षाविद, एक सेवानिवृत्त लोक सेवक तथा एक सिविल सोसायटी के प्रतिनिधि को शामिल करेगी। प्राधिकरण उनके पास आने वाली अपील पर दो माह के भीतर सुनवाई कर निपटारा करेगा। प्राधिकरण में शिक्षण या सिविल सेवा या सिविल सोसायटी संगठन में तीस वर्ष के अनुभव वाले व्यक्ति की तैनाती की जाएगी जो किसी राजनैतिक दल या प्रतिबंधित संगठन का सदस्य न हो।
लोकपाल की रिपोर्ट पर कार्रवाई
राज्य सरकार लोकपाल के निर्णयों पर की गई कार्यवाही की निगरानी के लिए नोडल विभाग में एक प्रणाली स्थापित करेगा। जहां कही ऐसे निर्णयों पर कार्रवाई नहीं की जाती है जो अंतिम हो तो वहां अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
इस तरह की जा सकेंगी शिकायतें
यदि कोई व्यक्ति जिसे स्कीम प्राधिकारी या कामगार के विरुद्ध कोई शिकायत हो तो वह स्वयं या अपने अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से स्कीम प्राधिकारी या कामगार के विरुद्ध लोकपाल को लिखित या मौखिक शिकायत कर सकेगा। शिकायत, शिकायतकर्ता या उसके प्रतिनिधि के नाम से की गई शिकायत में उस विभाग के अधिकारी जिसके विरुद्ध शिकायत की गई हो और उससे जुड़े दस्तावेज भी देने होंगे। शिकायत मुद्रित या इलेक्ट्रानिक माध्यम से की जा सकेगी। लोकपाल को ऐसे मुद्दे पर शिकायत नहीं की जाएगी जो किसी अधिकरण, न्यायालय के समक्ष किसी अपील, पुनरीक्षण, निर्देश या रिट की कार्यवाही की विषय वस्तु रहा हो।