भोपाल।   देश में कोरोना मामलों में लगातार गिरावट को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने महामारी की रोकथाम के लिए लगाई गई तमाम पाबंदियां खत्म करने का एलान किया है। 31 मार्च से कोरोना प्रतिबंध खत्म हो जाएंगे। दो साल बाद इन पाबंदियों से देश की जनता को निजात मिली है। अब सिर्फ दो गज की दूरी कायम रखना होगी व मास्क लगाना होगा

केंद्र सरकार ने 24 मार्च 2020 को आपदा प्रबंधन कानून 2005 के तहत पहली बार कोरोना की गाइडलाइंस जारी की थी। इसके बाद कई मौकों पर इस गाइडलाइंस में बदलाव किए गए। सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को भेजे पत्र में केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने कहा कि बीते 24 माह में महामारी प्रबंधन के लिए विभिन्न तरह की क्षमताओं का विकास किया गया है। इनमें जांचें, निगरानी, कांटेक्ट ट्रेसिंग, इलाज, टीकाकरण, अस्पतालों का विकास शामिल है। भल्ला ने कहा कि 31 मार्च को मौजूदा आदेश की समाप्ति के बाद, गृह मंत्रालय द्वारा आगे कोई आदेश जारी नहीं किया जाएगा। हालांकि, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कोविड की रोकथाम उपायों पर सलाह दी, जिसमें फेस मास्क और हाथ धोना शामिल है। उन्होंने यह भी कहा कि जब भी कोरोना मामलों की संख्या में कोई वृद्धि हो तो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश स्थानीय स्तर पर त्वरित और सक्रिय कार्रवाई कर सकते हैं। इस बारे में समय-समय पर स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा सलाह दी जाती है।

मप्र में जून तक हफ्ते में पांच दिन ही खुलेंगे सरकारी दफ्तर
मध्य प्रदेश में अगले तीन महीनों तक सरकारी दफ्तरों में हफ्ते में पांच दिन ही कामकाज होंगे। भले ही कोरोना संक्रमण की रफ्तार थमती नजर आ रही हो,लेकिन सभी सरकारी कार्यालयों में पूर्व की भांति सप्ताह में 5 दिन (सोमवार से शुक्रवार) तक ही कार्य दिवस का नियम लागू रहेगा। राज्य शासन की ओर से पूर्व में जारी किया आदेश 31 मार्च तक के लिए प्रभावी है। इसके पहले यह आदेश 22 अक्टूबर 2021 को जारी किया गया था। आॅफिस का समय भी पूर्व की भांति एक घंटा बढ़ा रहेगा। कार्यालय सोमवार से शुक्रवार तक सुबह 10 से शाम 6 बजे तक खुलेंगे। कोरोना की आशंका के बीच राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है। राज्य शासन ने कहा है कि राज्य के सभी सरकारी आॅफिसों में आने वाले तीन महीनों तक पांच ही दिन कामकाज होगा। इस नियम का पालन सख्ती से किया जाएगा।