जबलपुर । मध्यप्रदेश शासन के सामान्य प्रशासन विभाग ने कोरोना गाइडलाइन का आदेश जारी किया है।

जिसके चलते 22 अक्टूबर 2022 को कोरोना महामारी को देखते हुए यह आदेश जारी किया था कि प्रदेश के समस्त शासकीय कार्यालय हफ्ते में 5 दिन ही संचालित होंगे, जिसकी समय सीमा बढ़ा दी गई है।

नवीन आदेश के तहत अब 30 जून 2022 तक सोमवार से शुक्रवार तक उक्त आदेश प्रभावशाली रहेगा। जिसके चलते सभी कार्यालय केवल पांच दिन ही संचालित होंगे। कोरोना महामारी को देखते हुए ही शासन ने यह निर्णय लिया है।