मुरैना। मध्यप्रदेश के मुरैना जिले की एक अदालत ने नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कृत्य का प्रयास करने वाले एक आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उक्त आरोपी पूर्व में भी एक बच्ची से दुष्कृत्य करने के बाद उसकी हत्या के आरोप में दस वर्ष की तिहाड़ जेल में सजा काट चुका है।

न्यायाधीश लखनलाल गर्ग ने मामले की सुनवाई के बाद आरोपी महेश कुशवाह को दोषी मानते हुये उसे आजीवन कारावास और साथ ही दो हजार रुपये के अर्थदंड की कल यहां सजा सुनाई है।

आरोपी महेश कुशवाह दिल्ली में नागदोई थाना क्षेत्र में एक नाबालिग के साथ दुष्कृत्य और उसकी हत्या के आरोप में 10 वर्ष की तिहाड़ जेल में भी सजा काट चुका है। उस समय आरोपी महेश नाबालिग था जिससे उसे लाभ मिला था।

अभियोजन के अनुसार 06 नवम्बर 2015 को आरोपी महेश कुशवाह निवासी ग्राम बराबली थाना रिठोरकला ने काजीबसई गांव में हेंडपंप के पास खेल रही एक छह वर्षीय बच्ची का अपहरण कर उसको गांव के पास झाड़ियों में ले गया और उसके साथ दुष्कृत्य का प्रयास करने लगा, लेकिन तब तक बच्ची के परिजन उसे तलाश करते हुये वहा पहुंच गए और उसे पकड़ लिया।माताबसैया थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर मुरैना के पंचम अपर सत्र न्यायालय में जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

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