सागर ! जिले के बंडा अनुविभाग में निर्माणाधीन पंचम नगर मध्यम परियोजना के लिए किसानों से भूमि अर्जन और प्रतिकर निर्धारण को लेकर उच्च न्यायालय ने राजस्व विभाग के प्रमुख सचिव, सागर के संभागायुक्त और कलेक्टर को नोटिस जारी कर उनसे 2 सप्ताह में जवाब-तलब किया है। इस परियोजना के लिए क्षेत्र के बमाना, ओडाहो, चकेरी, शाहगढ़, सादागिर, भीकमपुर, भेड़ा, चंदपुरा पगरा सहित 11 गांव की भूमि अधिकृत की गई थी और मनमाने तौर पर प्रतिकर राशि का निर्धारण किया गया था।
इस मामले में याचिकाकर्ता हरीसिंह लोधी द्वारा एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कार्यवाहक न्यायमूर्ति राजेन्द्र मेनन व न्यामूर्ति अनुराग श्रीवास्तव की युगल पीठ में आज इसकी सुनवाई हुई। इसमें यह तर्क भी रखा गया, कि कलेक्टर ने खुद इस मामले में अधिनिर्णय का अनुमोदन किया और प्रतिकर की राशि मनमाने ढंग से तय की गई। किसानों को असिंचित भूमि का मुआवजा दिया गया है। इस संबंध में आपत्तियों का निराकरण भी खुद कलेक्टर द्वारा किया जा रहा है। यही नहीं किसानों को कम मुआवजा देने के लिए भी बाध्य किया जा रहा है। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता ऋषि कुमार दुबे, श्याम यादव, आशीष कुर्मी, कुलदीप सिंह ने याचिकाकर्ता का पक्ष रखा। जिस पर न्यायालय ने मध्यप्रदेश शासन के प्रमुख सचिव राजस्व, प्रमुख सचिव जल संसाधन, सागर के संभागायुक्त और कलेक्टर को नोटिस जारी कर 2 हफ्ते में जवाब मांगा है।

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