शाजापुर ! रुपयों के लेन-देन में एक युवक की हत्या कर लाश के टुकड़े-टुकड़े करने और उन्हें सूखी बोरवेल में डालने वाले चार दोषियों को जिला न्यायालय ने मौत की सजा सुनाई है। द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश हितेंद्रकुमार मिश्रा की अदालत ने शुक्रवार को अपने निर्णय में इस सजा का ऐलान किया।
अभियोजन अधिकारी सुनीलकुमार विश्वकर्मा ने बताया कि ग्राम अकोदिया के रहने वाला याकूब खां पिता हाजी खां धनाना निवासी अमीन खां पिता कादर खां से 18 दिसंबर 2012 को अपने रुपए लेने के लिए गया था। तभी अमीन खां ने अपने भाई दाउद खां पिता कादर खां, अमजद खां पिता कादर खां और वेदारनगर निवासी मिथुन पिता बाबूलाल मालवीय के साथ 18 दिसंबर 2012 को कुल्हाड़ी से याकूब की हत्या कर दी थी। वहीं मामले को छिपाने के लिए लाश के छुरी और कुल्हाड़ी से 64 टुकड़े कर अपने खेत के सूखे बोरवेल में डाल दिए थे। घटना का खुलासा एक माह बाद हुआ। मृतक के परिजनों के समक्ष बोरवेल की खुदाई की। खुदाई के दौरान 64 टुकड़े मिले जिसे मृतक के परिजनों ने कपड़े और हाथों की अंगुठियों के आधार पर पहचाना। मामले में चारों दोषियों अमीन, दाउद, अमजद और मिथुन के खिलाफ हत्या का प्रकरण दर्ज किया था।