सागर ! जेल अधीक्षक केन्द्रीय जेल सागर ने बताया कि मध्यप्रदेश की कुछ जेलों में फोन, बैटरी, नगद राशि जैसी प्रतिबंधित सामग्री बरामद हुई है । इसी के मद्देनजर जेल मुख्यालय भोपाल द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि जेलों में निरूद्ध कैदियों के पास किसी भी प्रकार की प्रतिबंधित अवैध सामग्री न पहुंचे, इसको दृष्टिगत रखते हुए नियमित एवं आकस्मिकता के आधार पर सघन तलाशी ली जाये । जेल में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति की सघन तलाशी लेने के उपरांत ही उसे जेल में प्रवेश दिया जायेगा । जेल में आने वाले प्रत्येक सामान की सघन तलाशी करने, विशेष रूप से बंदियों के मित्र, परिजनों के द्वारा लाये जाने वाले सामान की तलाशी पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए गए हैं । उल्लेखनीय है कि कैदियों को ब्रश, जीभी, मंजन, साबुन, सर्फ, खाने-पीने की सामग्री आदि कुछ सामग्री अपने स्वयं के व्यय पर प्राप्त करने की अनुमति है । इन सामग्रियों की आड़ में कैदियों के परिजनों द्वारा प्रतिबंधित सामग्री भी प्रदान कर दी जाती है । कैदियों के पास अवैध सामग्री न पहुंचे इसके लिए सुरक्षा प्रबंधकों को और मजबूत करने के निर्देश दिये गये हैं । उन्होंने बताया कि सामान पर नजर रखने हेतु बैगेज स्केनर लगाये गये हैं ।
जेल अधीक्षक ने बताया कि जेलों में अमले की कमी एवं सुरक्षा प्रबंध तथा तलाशी की समुचित समीक्षा हेतु जेल मुख्यालय ने कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, संभागीय कमिश्नर एवं पुलिस महानिरीक्षकों से भी आकस्मिक रूप से जेल की सघन तलाशी करने की अपील की है । जेल मुख्यालय ने जेल अधीक्षकों को निर्देशित किया है कि तलाशी अभियान में किसी भी प्रकार की लापरवाही या उदासीनता न बरती जाये। बंदियों के पास प्रतिबंधित सामग्री पहुंचती है तो संबंधित अधिकारियों का उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जायेगी ।