भोपाल। SC में मध्य प्रदेश के पंचायत चुनाव को लेकर दाखिल अर्जी के मामले में होने वाली सुनवाई सोमवार को फिर से टल गई।
कोर्ट का समय समाप्त होने के बाद जस्टिस खानविलकर ने कहा कि मामले की सुनवाई कल यानी मंगलवार को करेंगे।
कोर्ट कल यानी मंगलवार दोपहर 2 बजे में मामले की सुनवाई करेगा। दरअसल मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के चुनाव प्रक्रिया पर रोक लगाने से इंकार करने पर कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। सरकार ने 2019-20 में पंचायत चुनाव का आरक्षण निर्धारित कर दिया था। अधिसूचना भी जारी हो गई थी। वहीं इस पुरानी अधिसूचना को निरस्त किए बिना सरकार ने नई अधिसूचना जारी कर दी। राज्य सरकार ने 21 नवंबर 2021 को आगामी पंचायत चुनाव को 2014 के आरक्षण रोस्टर के आधार पर कराने की घोषणा की है।
इसी के आधार पर कांग्रेस ने चुनाव पर अंतरिम रोक लगाने की मांग की है। हाईकोर्ट ने 9 दिसंबर को मध्यप्रदेश में पंचायत चुनाव प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था जिसके बाद कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हाई कोर्ट ने सुनवाई के दौरान राज्य निर्वाचन आयोग के उस तर्क को कोर्ट ने मान लिया, जिसमे कहा गया था कि एक बार निर्वाचन अधिसूचना जारी होने के बाद चुनाव स्थगित नहीं किया जा सकता। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने 9 दिसंबर को उन तमाम याचिकाओं पर सुनवाई की जिसमें मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन प्रक्रिया को चुनौती दी गई थी। कोर्ट में याचिकाकर्ताओं की ओर से पक्ष रखने सीनियर वकील विवेक कृष्ण तन्खा ने पैरवी की। इस दौरान इन्होंने तमाम सिद्धांतों और न्याय दृष्टांतों का हवाला देते हुए लंबी बहस की। लेकिन हाईकोर्ट तमाम दलीलों को सुनने के बाद भी पंचायत चुनाव पर रोक लगाने पर राजी नहीं हुआ। किसी भी तरह की अंतरिम रोक लगाने से इनकार करते हुए हाईकोर्ट ने याचिका पर सरकार और निर्वाचन आयोग से जवाब जरूर तलब किया।