इंदौर । 9वीं कक्षा में पढ़ने वाली छात्रा के साथ अश्लील हरकत करने और छात्रा के मोबाइल पर अश्लील फोटो भेजने वाले शिक्षक को विशेष न्यायालय ने पांच साल कठोर कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने आरोपित पर छह हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।
जानकारी के अनुसार यह वारदात करीब डेढ साल पुरानी है। 28 जून 2020 को राजेंद्र नगर क्षेत्र में रहने वाली 9वीं कक्षा की छात्रा ने पुलिस थाने पर आवेदन दिया। इसमें उसने कहा कि वह जिस स्कूल में पढ़ती है उसके एक शिक्षक ने उसके साथ अश्लील हरकत की है। शिक्षक छात्रा से कहा कि वह फोन पर अपने अश्लील फोटो भेजे।
शिक्षक ने खुद के अश्लील फोटो भी छात्रा को भेजे थे। शिकायत पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने शिक्षक पर प्रकरण दर्ज किया। जिला अभियोजन अधिकारी संजीव श्रीवास्तव ने बताया कि विशेष न्यायालय ने इस मामले में निर्णय पारित करते हुए आरोपित शिक्षक को पांच साल कठोर कारावास और छह हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।