भोपाल । मध्यप्रदेश में 3 साल से गृह जिले या एक ही जिले में पदस्थ पुलिस अधिकारी हटाए जाएंगे। इस संबंध में PHQ (पुलिस मुख्यालय) ने आदेश जारी कर दिए हैं। प्रदेश के सभी SP को इस बारे में सर्टिफिकेट भी देना होगा। ASP, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर या समकक्ष स्तर के अधिकारी इस दायरे में आएंगे। आगामी त्रि-स्तरीय पंचायतों के चुनावों के चलते यह निर्णय लिया गया है।