मुंबई। बॉम्बे उच्च न्यायालय ने मुंबई क्रूज ड्रग्स मामले में आरोपी सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन की रिहाई का शुक्रवार को आदेश जारी करते हुए उन्हें एक लाख रुपये की मुचलका राशि भरने का निर्देश दिया। अदालत ने जमानत देते समय लगाई गई शर्तों पर अभी तक अपना कार्यकारी आदेश नहीं दिया है। इस मामले के आरोपी आर्यन और अन्य के शुक्रवार देर रात या शनिवार को जेल से बाहर आने की संभावना है।  

कोर्ट ने कई शर्तों पर आर्यन खान को जमानत दी है। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में आर्यन खान और सह आरोपी अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा पर 14 शर्तें लगाई हैं, जिन्हें जमानत भी मिल गई है। आर्यन को अपना पासपोर्ट जमा करना होगा। साथ ही विदेश जाने के लिए कोर्ट की परमीशन लेनी होगी। इसके अलावा हर शुक्रवार को 11 से 2 बजे के बीच मुंबई स्थित एनसीबी दफ्तर में हाजिरी देनी होगी।  

न्यायमूर्ति एन डब्ल्यू साम्ब्रे ने शुक्रवार दोपहर पांच पन्नों के बेल ऑर्डर की एक प्रति पर हस्ताक्षर किए। इससे आर्यन खान के वकील को मध्य मुंबई की आर्थर रोड जेल से उसकी रिहाई सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी, जहां वह बंद है। आर्यन खान के वकील अब एचसी के आदेश की प्रमाणित प्रति विशेष अदालत में ले जाएंगे जो नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) अधिनियम से संबंधित मामलों की सुनवाई कर रही है। साथ ही वह आवश्यक दस्तावेजों को भी वहां जमा करेंगे। सत्यापन के बाद, विशेष अदालत रिहाई के कागजात जारी करेगी जो आर्यन खान की रिहाई को सुरक्षित करने के लिए आर्थर रोड जेल को सौंपे जाएंगे।

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