ग्वालियर। भिण्ड जिला न्यायालय के जिला एवं सत्र न्यायाधीश एसएस गर्ग ने एक सात वर्षीय मासूम बालिका को एक कमरे में बंद कर चाकू की नोंक पर कुकर्म के आरोपी को आज 10 साल की सजा व 50 हजार रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।
जिला अभियोजक प्रवीण दीक्षित ने बताया कि भिण्ड जिले के गोरमी निवासी एक सात साल की मासूम बालिका अपने माता-पिता के साथ 10 मार्च को भिण्ड में एक शादी समारोह में आई थी। रात्रि में वह अन्य बच्चियों के साथ खेल रही थी तभी एक युवक उसे बहला फुसलाकर धर्मशाला के ऊपर बने एक कमरे में ले गया और चाकू दिखाकर उसे डराकर उसके साथ दुष्कर्म किया। दुष्कर्म के दौरान बालिका की चीख की आवाज सुनकर उसके पिता धर्मशाला के ऊपर बने कमरों की ओर गए तो उन्होंने कमरे का दरवाजा खुलवाया तो युवक कमरा खोलकर बाहर आया और भाग गया। बालिका के पिता कमरे के अंदर गए तो अपनी पुत्री को कमरे से बाहर लाए। पीडित युवती के पिता ने शहर कोतवाली में आरोपी गौरव चौहान के खिलाफ रिपोर्ट लिखाई। शहर कोतवाली पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कुकर्म का अपराध दर्ज कर आरोपी गौरव चौहान को पकडकर चालान भिण्ड न्यायालय में पेश किया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश एसएस गर्ग ने मामले की सुनवाई करते हुए 35 दिन में ही आरोपी को 10 साल की सजा तथा 50 हजार रुपए का अर्थदण्ड से दण्डित किया है।