मंदसौर । सहारा इंडिया कंपनी (Sahara India) की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। मंगलवार को मंदसौर जिले के कलेक्टर ने सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड के विरुद्ध संपत्ति कुर्क करने का आदेश पारित कर दिया है।

देश और प्रदेश में लाखों निवेशकों के अरबों खरबों रुपए हड़प कर बैठी सहारा इंडिया कंपनी की क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसायटियों पर सरकार का शिकंजा कसता जा रहा है। दरअसल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और गृह मंत्री डॉ नरोत्तम मिश्रा के कड़े निर्देश हैं कि चिटफंड कारोबारियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए और जिन निवेशकों ने उनमें अपना धन गंवा दिया है, उन कंपनियों की संपत्तियों को कुर्क कर किसी भी हाल में गरीब निवेशकों का पैसा वापस दिलाया जाए। अकेले मंदसौर में अभी तक 60 करोड़ रूपये सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के द्वारा हड़पे जाने की शिकायतें हैं। इन शिकायतों पर सख्त कार्रवाई करते हुए मंदसौर के कलेक्टर गौतम सिंह ने सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड मंदसौर जिसका रजिस्टर्ड कार्यालय सहारा इंडिया भवन कपूरथला काम्पलेक्स, अलीगंज लखनऊ है, इसके डायरेक्टरों, भागीदार , निदेशक, प्रबंधकों और सदस्यों की इस्तगासे में उल्लिखित समस्त संपत्ति को मध्य प्रदेश निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम 2000 की धारा 4 के अंतर्गत कुर्क करने का अंतःकालीन आदेश पारित किया है।

दरअसल मंदसौर से बीजेपी के मुखर विधायक यशपाल सिसोदिया भी समय-समय पर चिटफंड कारोबारियों के खिलाफ आवाज उठाते रहे हैं। अब कलेक्टर की इस सख्त कार्रवाई से निवेशकों को यह उम्मीद मिली है कि उनकी वर्षों से मेहनत कर कमाई गई पूंजी वापस मिल पाएगी जो सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी ने भारी भरकम लाभ दिलाने का सपना दिखाकर उनसे हड़प ली थी।

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